हैदराबाद में रिश्वतखोरी के मामले में तहसीलदार को 1 साल की जेल

हैदराबाद, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने रिश्वतखोरी के मामले में तहसीलदार को दोषी पाते हुए 1 साल की जेल, 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

एसीबी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि 30 दिसंबर, 2012 को नलगोंडा जिला, तिरुमलगिरी मंडल के तहसीलदार सी.एच. श्रीनिवास राजू उर्फ श्रीनिवास को शिकायतकर्ता की भूमि का म्यूटेशन करने के नाम पर 1 लाख रुपये की रिश्वत स्वीकारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

यह भी पढ़े: नशेड़ी वाहन चालकों की खैर नहीं, साइबराबाद पुलिस की गिरफ्त में आये 435 शराबी

आज इस मामले में एसीबी कोर्ट ने श्रीनिवास को दोषी पाते हुए 1 साल की जेल, 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त 1 माह की साधारण जेल भुगतने का फैसला सुनाया। एसीबी द्वारा सरकारी विभागों में रिश्वतखोरी की शिकायतें हेल्पलाइन नंबर 1064 पर करने की अपील की गई।

अब आपके लिए डेली हिंदी मिलाप द्वारा हर दिन ताज़ा समाचार और सूचनाओं की जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल की सेवाएं प्रस्तुत हैं। हमें फॉलो करने के लिए लिए Facebook , Instagram और Twitter पर क्लिक करें।

Related Articles

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Back to top button