हैदराबाद में रिश्वतखोरी के मामले में तहसीलदार को 1 साल की जेल
हैदराबाद, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने रिश्वतखोरी के मामले में तहसीलदार को दोषी पाते हुए 1 साल की जेल, 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
एसीबी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि 30 दिसंबर, 2012 को नलगोंडा जिला, तिरुमलगिरी मंडल के तहसीलदार सी.एच. श्रीनिवास राजू उर्फ श्रीनिवास को शिकायतकर्ता की भूमि का म्यूटेशन करने के नाम पर 1 लाख रुपये की रिश्वत स्वीकारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
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आज इस मामले में एसीबी कोर्ट ने श्रीनिवास को दोषी पाते हुए 1 साल की जेल, 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त 1 माह की साधारण जेल भुगतने का फैसला सुनाया। एसीबी द्वारा सरकारी विभागों में रिश्वतखोरी की शिकायतें हेल्पलाइन नंबर 1064 पर करने की अपील की गई।
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