तेलंगाना : नये वाहनों पर लगेगा सेस, विस में अधिनियम पारित

हैदराबाद, तेलंगाना विधानसभा ने तेलंगाना मोटर वाहन कर कानून में संशोधन से संबंधित एक अधिनियम पारित किया है। इसमें रोड सेफ्टी सेस के अलावा नये और दूसरे राज्यों से खरीदकर लाये गये माल वाहक वाहनों पर करों में वृद्धि भी शामिल है।

परिवहन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने विधानसभा और विधान परिषद में मोटर वाहन कर कानून के संशोधन के बारे में बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को एक समर्पित रोड सेफ्टी फंड (सड़क सुरक्षा कोष) स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने पहले ही नए मोटर वाहनों के प्रथम पंजीकरण के समय रोड सेफ्टी सेस लागू किया है। तेलंगाना मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1963 में वर्तमान में विभिन्न अनुसूचियों के माध्यम से उन वाहनों पर देय कर की दरें निर्धारित की गई हैं, जो तेलंगाना में पंजीकृत हैं या अन्य राज्यों से तेलंगाना में प्रवेश करते हैं।

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प्रथम पंजीकरण पर दोपहिया और लाइट वाहन कर तय

सड़क सुरक्षा उपायों के लिए समर्पित संसाधन जुटाने के उद्देश्य से इस विधेयक में प्रथम पंजीकरण के समय देय एकमुश्त रोड सेफ्टी सेस लागू करने का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत दोपहिया वाहनों के लिए 2,000 रुपये, लाइट मोटर वाहनों के लिए (कृषि ट्रैक्टर और ट्रैक्टर ट्रेलर को छोड़कर) 5,000 रुपये, अन्य सभी गैर-परिवहन एवं परिवहन वाहनों के लिए 10,000 रुपये निर्धारित किये गये हैं। हालाँकि इसमें तीन पहिया अनुबंधित यात्री वाहन (चार से सात यात्रियों की क्षमता वाले ऑटो रिक्शा) को शामिल नहीं किया गया है।

मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने बताया कि चार पहिया हल्के माल वाहनों पर वाहन लागत का 7.5 प्रतिशत जीवनकाल कर (लाइफ टैक्स) लगाने का प्रस्ताव है। यह कर नए पंजीकृत वाहनों पर तथा अन्य राज्यों में पहले से पंजीकृत होकर तेलंगाना में पंजीकरण सूची में लाए गए वाहनों दोनों पर लागू होगा। विधानसभा में आज निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित एक और संशोधन विधेयक भी पारित किया गया।

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