तेलंगाना हाईकोर्ट : चुनाव आयोग की अपील खारिज

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रदेश चुनाव आयोग की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने की याचिका की जाँच करने के सिंगल जज के आदेश को चुनौती दी गई थी। अदालत ने फैसला सुनाया कि याचिका की जाँच करने के लिए सिर्फ अंतरिम आदेश जारी करना चुनाव प्रक्रिया में दखल नहीं है। अदालत ने साफ किया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ईमानदारी पारदर्शिता, स्वच्छ और समय पर चुनाव कराने पर निर्भर करती है और इस प्रक्रिया की रक्षा करना सभी संस्थाओं का मुख्य मकसद है।

याचिकाकर्ताओं के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करके चुनाव में हिस्सा लेने का मौका देने के मुद्दे की जाँच करने के आदेश से चुनाव आयोग को कोई नुकसान नहीं हुआ, और अपील खारिज करने का फैसला सुनाया। सिंगल जज ने नलगोंडा जिले के तिप्परती मंडल के इंदुगुला गाँव की सी. कल्पना और सात अन्य लोगों की उस याचिका की जाँच करने के लिए अंतरिम आदेश जारी किए, जिसमें उनके नाम शामिल करने की माँग की गई थी, क्योंकि उनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं थे, जबकि नाम प्रदेश चुनाव आयोग की लिस्ट में शामिल थे। जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस गादी प्रवीण कुमार की खंडपीठ ने प्रदेश चुनाव आयोग की उस अपील पर सुनवाई की जिसमें सिंगल जज के आदेश को चुनौती दी गई थी।

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