तेलंगाना हाईकोर्ट : भारास को आवंटित भूमि पर प्रतियाचिका दायर करें
हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को संगारेड्डी ज़िले के गंडीपेट मंडल के कोकापेट स्थित सर्वे नं. 239 और 240 में भारास पार्टी को आवंटित 11 एकड़ भूमि के संबंध में दो सप्ताह के भीतर प्रतियाचिका दायर करने के आदेश दिए।
वर्ष 2023 के दौरान फोरम फॉर गुड गवर्नेंस के सचिव एम. पद्मनाभा रेड्डी और वर्ष 2024 के दौरान हैदराबाद निवासी ए. वेंकट राम रेड्डी ने इस 11 एकड़ भू-आवंटन को चुनौती देते हुए अलग-अलग जनहित याचिकाएँ दायर की थीं।
इन दोनों याचिकाओं पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहियुद्दीन की खण्डपीठ ने पुन सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकार ने भारास पार्टी कार्यालय के लिए मामूली कीमत पर भू-आवंटन किया। उन्होंने बताया कि करोड़ों रुपये की जमीन केवल 37 करोड़ रुपये में आवंटित करने से सरकारी खजाने को 1,100 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।
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अतिरिक्त महाधिवक्ता मो. इमरान खान ने भू-आवंटन से संबंधित इन दोनों याचिकाओं पर प्रतियाचिका दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय माँगा। खण्डपीठ ने आग्रह को स्वीकार कर सुनवाई 10 दिसंबर तक स्थगित कर दी।
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