तेलंगाना हाईकोर्ट : सीएम की फोटो की मार्फिंग का मामला खारिज करने की माँग
हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कावली वेंकटेश ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की फोटो को मार्फिंग के जरिए आपत्तिजनक बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के कारण दर्ज मामले को खारिज करने का आग्रह किया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस जे. श्रीनिवास राव ने दायर याचिका पर आज सुनवाई करते हुए मामले के संबंध में विवरण पेश करने के राज्य सरकर को आदेश दिए। इसके साथ ही मामले की सुनवाई 11 फरवरी तक स्थगित कर दी।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने दलील देते हुए बताया कि झूठी शिकायत पर पुलिस ने याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बीएनएसएस की धारा 35 के तहत नोटिस जारी किए बिना मामला दर्ज करना अवैध है। इस दौरान हस्तक्षेप कर न्यायाधीश ने कहा कि फोटो को मार्फिंग के जरिए बदलना भी सही नहीं है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश भी जारी किए गए हैं। इस कारण पीड़ित को शिकायत करने का अधिकार है। इस मामले पर पुलिस के विवरण के संबंध में सुनवाई 11 फरवरी तक टाल दी गई।
यह भी पढ़ें… कारा के दिशा-निर्देश के आधार पर ही ले सकते हैं दत्तक : कोर्ट
अब आपके लिए डेली हिंदी मिलाप द्वारा हर दिन ताज़ा समाचार और सूचनाओं की जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल की सेवाएं प्रस्तुत हैं। हमें फॉलो करने के लिए लिए Facebook , Instagram और Twitter पर क्लिक करें।



