तेलंगाना हाईकोर्ट : नागारम भूमि मामले में एकल न्यायाधीश के आदेश रद्द

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हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को राहत देते हुए आज शुक्रवार को रंगारेड्डी ज़िले के माहेश्वरम मंडल में नागारम भूमि से संबंधित मामले में इसके पूर्व एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने सर्वेक्षण संख्या 194 और 195 में खरीदी गई भूमि को निषिद्ध सूची में शामिल करने के एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश को रद्द कर दिया। हालाँकि अदालत ने कहा कि सर्वेक्षण संख्या 181 और 182 में यथास्थिति के आदेश जारी रहेंगे।

आईपीएस अधिकारी रवि गुप्ता, तरुण जोशी, जितेन्द्र कुमार गोयल की पत्नी रेणु गोयल, पूर्व मुख्य सचिव सोमेश कुमार की पत्नी, ज्ञान मुद्रा और अन्य ने नागारम भूमि पर एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेशों को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस जी. प्रवीण कुमार की खण्डपीठ ने सुनवाई की।

अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील देते हुए कहा कि भूदान भूमि सौदे में अनियमितताएँ और जालसाजी हुई है और बिर्ला मल्लेश नामक व्यक्ति द्वारा सीबीआई और ईडी जाँच की माँग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने वाले एकल न्यायाधीश ने सर्वेक्षण संख्या 181, 182, 194, 195 की जमीनों को निषिद्ध सूची में शामिल करने और उन पर कोई लेन-देन या निर्माण न करने के अंतरिम आदेश जारी किए थे।

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उच्च न्यायालय ने 194-195 सर्वेक्षण भूमि को दी छूट

न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता के सभी आरोपी सर्वेक्षण संख्या 181 और 182 की जमीनों से संबंधित थे और याचिकाकर्ताओं ने सर्वेक्षण संख्या 194 और 195 में जमीनें खरीदी जिनका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों सर्वेक्षण संख्याओं की जमीनें पट्टा भूमि है और इससे संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध है। अधिवक्ता ने कहा कि भूदान बोर्ड ने भी उन्हें यह कहते हुए मुक्त कर दिया था कि यह भूदान भूमि नहीं है।

दलील सुनने के पश्चात खण्डपीठ ने कहा कि अधिकारियों द्वारा खरीदी गई जमीनों के संबंध में कोई आरोप नहीं है, इसीलिए खण्डपीठ ने यथास्थिति के आदेश को केवल 181 और 182 सर्वेक्षण नंबर तक ही सीमित करने तथा सर्वेक्षण संख्या 194 और 195 को छूट देने के आदेश जारी किए।

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