तेलंगाना : 35 वर्ष से अधिक आयु के अधिवक्ताओं के लिए बीमा योजना घोषित

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हैदराबाद, राज्य बार काउंसिल ने उन लोगों को भी एक अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है, जो अपने कानूनी पेशे को जारी रखते हुए अधिवक्ता कल्याण कोष (एडवोकेट वेल्फेयर फंड) के सदस्य नहीं है। काउंसिल ने कहा कि उन्हें उनकी आयु के अनुसार शुल्क भुगतान करना होगा। जब कोई अधिवक्ता बार काउंसिल में नामांकन करता है, तो अधिवक्ता से 3,500 रुपये का सदस्यता शुल्क लिया जाता है। यह तब ही लागू होता है, जब नामांकन करने वाले की आयु 35 वर्ष से कम हो।

अब बार काउंसिल ने इस आयु के बाद भी एक अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिसके चलते यदि किसी अधिवक्ता की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 10 लाख रुपये का बीमा और अन्य चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। राज्य भर के बार संघों द्वारा माँग की जा रही थी कि 35 वर्ष से अधिक आयु के अधिवक्ताओं को भी यह अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

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35 से 65 वर्ष तक के अधिवक्ताओं को बीमा का अवसर

बार काउंसिल ने 18 अक्तूबर को 35 से 65 वर्ष की आयु वालों को एक अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया। राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष ए. नरसिम्हा रेड्डी ने जारी एक वक्तव्य में कहा कि सदस्यता शुल्क का भुगतान 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमा योजना जनवरी-2026 से लागू होगी। उन्होंने बताया कि बार असोसिएशन प्रमाण-पत्र के साथ एक डीडी जमा की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि आयु के आधार पर भुगतान की जाने वाली राशि का विवरण इस प्रकार है, 36 से 40 वर्ष आयु के लिए 7 वर्ष तक 50 हजार रुपये, 41 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लिए 15 वर्ष तक 60 हजार रुपये, 51 से 55 वर्ष आयु वर्ग के लिए 20 वर्ष तक 65 हजार रुपये और 56 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लिए 25 वर्ष तक 70 हजार रुपये का भुगतान करना होगा।

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