वोट के बदले नोट मामले में तेलंगाना की याचिका खारिज

हैदराबाद, उच्चतम न्यायालय ने 2015 के वोट के बदले नोट घोटाले से जुड़े मामले में शुक्रवार को एक आरोपी पर लगे आरोप रद्द करने के आदेश के खिलाफ तेलंगाना सरकार द्वारा दायर अपील खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने घोटाले के एक आरोपी जे. मथाई के खिलाफ आरोप रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया।

यह आदेश काफी लंबा था, लेकिन इसमें कार्यवाही को रद्द करने के लिए उचित कारणों का हवाला दिया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस दलील से सहमत नही है कि कोई मिनी ट्रायल चलाया गया था या शिकायत रद्द करने का कोई उचित कारण नही था। पीठ ने कहा कि हमने पाया कि मथाई का अपराध से किसी प्रकार का कोई संबंध नही है।

शिकायतकर्ता को आये एक कॉल के आधार पर लगाए गए आकस्मिक आरोप के अलावा कॉल आने का समय का भी कोई संकेत नही दिया गया है। हमें उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने और विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज करने का कोई कारण नही दिखता।

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रेवंत रेड्डी पर 50 लाख रिश्वत मामला जारी

पूर्व में तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के सदस्य रहे रेवंत रेड्डी को 31 मई, 2015 को विधान परिषद चुनावों में तेदेपा उम्मीदवार वेम नरेंद्र रेड्डी का समर्थन करने के लिए मनोनीत विधायक एल्विस स्टीफेंसन को 50 लाख रुपये की कथित तौर पर रिश्वत देते हुए एसीबी ने गिरफ्तार किया था। एसीबी ने रेड्डी के अलावा अन्य लेगों को भी गिरफ्तार किया था। बाद में हालांकि सभी को ज़मानत मिल गई थी।

रेड्डी और अन्य लेगों के खिलाफ जुलाई 2015 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत आरोपपत्र दायर किया गया था। एसीबी ने दावा किया कि एजेंसी ने आरोपियों के खिलाफ ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग के रूप में ठोस सबूत इकट्ठा किए थे और 50 लाख रुपये की अग्रिम राशि भी बरामद की थी।

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