नमिता 360 लाइफ प्रॉजेक्ट पर अदालत ने लगाई रोक

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने रंगारेड्डी जिले के शेरीलिंगमपल्ली मंडल के इज्जत नगर में सर्वे नंबर 12पी और 13पी पर हाईटेक सिटी के पास बन रहे नमिता 360 लाइफ प्रॉजेक्ट पर तुरंत रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश जारी किया। अदालत ने सवाल उठाया कि अग्निशमन सेवा विभाग और एयरपोर्ट की एनओसी के बिना अवैध रूप से निर्माण कार्य करने पर जीएचएमसी के अधिकारी क्या कर रहे हैं। अधिकारियों के इस व्यवहार पर अदालत ने नाराजगी जताई। खामियों को सुधारे बिना गत 11 जून को जीएचएमसी द्वारा आदेश जारी करने पर अदालत ने सवाल उठाए।

हाईटेक सिटी तालाब के निकट नमिता होम्स द्वारा 14 मंजिला 360 फ्लैट्स के लाइफ प्रॉजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रॉजेक्ट के लिए किये गये उल्लंघन के मामले पर किसी प्रकार की कार्रवाई किये बिना गत 11 जून को जीएचएमसी द्वारा जारी आदेश को गैर कानूनी करार देते हुए स्थगन आदेश देने के आग्रह के साथ बोइनपल्ली सिकंदराबाद निवासी विजय कुमार येर्रम ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

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इस पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस बी. विजय सेन रेड्डी ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने दलील देते हुए बताया कि श्रीमुख नमिता होम्स प्राइवेट लिमिटेड के तत्वावधान में नमिता परियोजना का निर्माण कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी, जिसने अनियमितताओं की पहचान के बाद मई माह में निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी, ने अगले माह सुधार किये बिना फिर से अनुमति जारी कर दी। उन्होंने अदालत से अवैध रूप से और नियमों का उल्लंघन कर किये जा रहे निर्माण कार्य संबंधी खामियों को दूर करने के लिए अधिकारियों को आदेश जारी करने का आग्रह किया। दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए स्थगन आदेश जारी किये।

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