पटाखों की दुकानों के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य
खुदरा दुकानों के लिए 11 और थोक दुकानों के लिए 66 हजार रुपये शुल्क
हैदराबाद, जीएचएमसी आयुक्त इलंबर्थी ने कहा कि पटाखों की दुकानों और दुकानों पर पटाखे बेचने वाले दुकानदारों को जीएचएमसी से अस्थायी व्यापार लाइसेंस प्राप्त करना होगा। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के दुकान लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जीएचएमसी आयुक्त ने कहा कि ट्रेड लाइसेंस शुल्क खुदरा दुकानों के लिए 11 हजार और थोक दुकानों के लिए 66 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। लाइसेंस प्राप्त कर नियमानुसार दुकान लगानी होगी। उन्होंने कहा कि पटाखों की दुकान लगाने वाले सभी लोगों को निर्धारित शुल्क अदा करना होगा। साथ ही जीएचएमसी से पूर्व अनुमति लेनी होगी। अस्थायी व्यापार पहचान संख्या के लिए आवेदन नागरिक सेवा केंद्र/जीएचएमसी वेबसाइट www.ghmc.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है।
आयुक्त ने बताया कि ट्रेड लाइसेंस शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट, डेबिट/क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। इसी तरह पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड और पैन कार्ड की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि फुटपाथों और रिहायशी इलाकों के बीच पटाखों की दुकानें नहीं लगानी चाहिए। कॉलोनियों और बस्तियों से दूर खुले मैदान/बड़े हॉल में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा के साथ दुकानें स्थापित करने वालों को अनुमति दी जाएगी। किसी भी अप्रत्याशित दुर्घटना की स्थिति में आग बुझाने के लिए अग्निशमन उपकरण तैयार रखे जाने चाहिए। प्रत्येक स्टॉल पर परिवेश को साफ-सुथरा रखने की सलाह उन्होंने दी।
सुझाव दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में दुकान के नजदीक आतिशबाजी नहीं की जाए। दुकान में विद्युत उपकरणों के लिए अच्छी गुणवत्ता के विद्युत तार का उपयोग किया जाना चाहिए। ट्रेड लाइसेंस प्रमाण-पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि यदि स्टॉल में कोई अप्रिय घटना घटती है, तो अस्थायी स्टॉल धारक कानूनी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार है।
तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आदेशों का सख्ती से पालन करने का सुझाव आयुक्त ने दुकानदारों को दिया। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सीरीज के पटाखे/लड़ियों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए उनकी बिक्री की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी अधिनियम 1955/न्यायालय/टीएससीपीबी/सरकारी आदेशों और दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के मामले में अंतिम व्यापार लाइसेंस प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया जाएगा। उपायुक्त, जोनल आयुक्त और मुख्यालय के अधिकारियों की एक टीम स्टॉलों का औचक निरीक्षण करेगी।