टीवी5 के पत्रकार मूर्ति को राहत नहीं, उच्च न्यायालय ने जांच पर रोक लगाने से किया इनकार

हैदराबाद, श्रेया ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (टीवी5) के वरिष्ठ पत्रकार डीएचवीएसएसएन मूर्ति, जो वैवाहिक विवाद में उलझे हुए हैं, शुक्रवार को उच्च न्यायालय में मुश्किल में पड़ गए। उच्च न्यायालय ने कुकटपल्ली पुलिस थाने में उनके खिलाफ दर्ज मामले की जांच पर रोक लगाने की मूर्ति की याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने पुलिस को कानून के मुताबिक जांच जारी रखने की अनुमति दे दी। अदालत ने पुलिस को इस याचिका पर जवाबी याचिका दायर करने का भी आदेश दिया। फिल्म अभिनेता धर्म सत्य साईं श्रीनिवास महेश ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उनकी पत्नी गौतमी के साथ मिलीभगत करके उनका फोन टैप किया गया, अवैध रूप से वीडियो फिल्माए गए और 10 करोड़ रुपये की मांग की गई।

न्यायमूर्ति तिरुमाला देवी ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ता को उनकी पत्नी के साथ विवाद में घसीटा जा रहा है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मामले को खारिज करने का अनुरोध किया। उन्होंने याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक रोक लगाने का अनुरोध किया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक वीरमल्ला जितेंद्र राव ने तर्क दिया कि पुलिस ने साक्ष्यों और सबूतों की जांच के बाद ही मामला दर्ज किया था। न्यायाधीश ने इस तर्क पर स्थगन देने से इनकार करते हुए कहा कि यदि इस स्तर पर जांच रोक दी जाती है, तो साक्ष्य नष्ट होने की संभावना है। प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर सुनवाई स्थगित कर दी गई।

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