विश्वासघात के मामले में महिला को कारावास की सजा
हैदराबाद, नामपल्ली स्थित 12 वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जी. अनुषा ने साइबर अपराध पुलिस के संबंधित विश्वासघात के मामले में आरोपी महिला न्यू नल्लाकुंटा निवासी वीवीएस प्रसाद की पत्नी वेमुरी अनुसूया (35) को एक वर्ष कारावास की सजा सुनाने के अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
आज यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि अनुसूया इसके पर्व एसआईएस इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड लक्ष्मी साइबर सेंटर बंजारा हिल्स में एडीटोरियल सर्विसेस की मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्यरत थी। वर्ष 2009 के दौरान उसने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए कंपनी से संबंधित कंप्यूटर डाटा चुरा कर बेच दिया। इस कारण गत 21 जनवरी 2009 को कंपनी के मुख्य प्रबंधक अरकोट के. बालाकृष्णा ने साइबर अपराध पुलिस में शिकायत की। प्राप्त शिकायत के आधार पर साइबर अपराध पुलिस ने छानबीन कर आरोपी के खिलाफ संबंधित अधिनियम की धाराओं के तहत मामले दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ साइबर अपराध पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए अनुसूया को अभियुक्त करार देते हुए उसे एक वर्ष कारावास की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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