युवती की आत्महत्या के मामले में युवक को 10 साल की जेल

आदिलाबाद, अदिलाबाद में न्यायालय ने एक संवेदनशील मामले में फैसला सुनाया है, जिसमें प्रेम के नाम पर युवती को धोखा देने और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप था। जिला सहायक सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाते हुए सख्त सजा सुनाई, जो समाज में ऐसे मामलों के प्रति स्पष्ट संदेश देती है।

अदिलाबाद जिला सहायक सत्र न्यायाधीश सी.एम. राजयलक्ष्मी ने प्यार के नाम पर युवती पर धोखा देने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी को दोषी पाते हुए 10 साल की जेल तथा 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, कज्जरला के उप्पारापु श्रीनिवास का दो वर्षों तक प्रनिषा के साथ प्रेम संबंध था। इसी दौरान वर्ष 2023 में श्रीनिवास ने प्रनिषा से शादी करने से इनकार कर दिया। वह प्रनिषा को स्वयं से दूर रहने के लिए बार-बार प्रताड़ित भी कर रहा था। इसके बाद पैरामेडिकल छात्रा ने 29 नवंबर 2023 को एसिड का सेवन कर अपनी जान दे दी थी। इस मामले में 10 गवाहों के बयान और साक्ष्यों की जांच के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाया।

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