लैंगिक प्रताड़ना के मामले में आरोपियों को 30 वर्ष कारावास
हैदराबाद, पोस्को मामलों की फास्ट ट्रैक सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 9 वर्षीय नाबालिगा को लैंगिक रूप से प्रताड़ित करने व बलात्कार के मामल में दो आरोपियों को 30 वर्ष कारावास की सज़ा सुनाई।
यहाँ जारी प्रेस विज्ञप्ति में चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने बताया कि इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश जी. उदय भास्कर राव ने आरोपी मोहम्मद (24) और इशाक खान (19) को 30 वर्ष कारावास की सज़ा सुनाने के अलावा आर्थिक जुर्माना लगाया। पुलिस ने बताया कि चंद्रायनगुट्टा थाना परिधि में रहने वाली 9 वर्षीय पीड़ित नाबालिगा की माँ की शिकायत पर पुलिस ने वर्ष 2022 के दौरान एर्राकुंटा, बालापुर निवासी स्क्रैप कर्मी मोहम्मद और सलाला चंद्रायनगुट्टा निवासी इशाक खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 366(ए), 376(2)(एन), एबी, डीबी, 506 और पोक्सो अधिनियम की धारा 5(जी)(आई)(एम) और 6 के तहत मामले दर्ज़ किए।
पुलिस ने बताया कि पीड़ित नाबालिगा आरोपी के स्क्रैप गोदाम के सामने रहती थी। आरोपी मोहम्मद उसे अक्सर अपने गोदाम के बाथरूम में ले जाकर लैंगिक रूप से प्रताड़ित करता था और उसके साथ बलात्कार भी कर चुका था। इसके अलावा उसके दोस्त इशाक खान ने भी एक बार नाबालिगा को अपनी हवस का शिकार बनाया। दोनों आरोपियों ने इस घटना का खुलासा करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दे रखी थी।
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माँ ने अपनी बेटी से पूछताछ कर अपराध की जानकारी पाई
इस कारण नाबालिगा भयभीत और तनावग्रस्त रहने लगी थी। लगातार उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था और उसकी माँ ने उसे अपने विश्वास में लेकर उससे पूछताछ की, तब उसने इन दोनों आरोपियों द्वारा उसके साथ की गई घिनौनी करतूत की जानकारी दी। नाबालिगा का पिता केरल में कार्यरत है और उसकी माँ ने फोन पर अपने पति को इस घटना की जानकारी दी।
पति की सलाह पर पीड़िता की माँ ने उसे थाने ले जाकर इस घटना की शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के खिलाफ अदालत में पुलिस द्वारा दायर आरोप-पत्र और अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता रमादेवी और टी. प्रताप रेड्डी की दलीलों के आधार पर न्यायाधीश जी. उदय भास्कर राव ने यह फैसला सुनाया।
अदालत ने दोनों आरोपियों को पोस्को अधिनियम की धारा 5(1) और 6 के तहत 30 वर्ष कारावास की सजा सुनाते हुए 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। पोक्सो अधिनियम की धारा 5(एम) के तहत आरोपियों को 25 वर्ष कारावास की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा आरोपी मोहम्मद को बीएनएस की धारा 506 के तहत धमकी देने के कारण दो वर्ष की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही पीड़िता को पाँच लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए।
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