फायर सेफ्टी सभी की जिम्मेदारी : ए.वी. रंगनाथ

नगर द्वय में हैद्रा का जन-जागरूकता कार्यक्रम

हैदराबाद, हैद्रा के आयुक्त ए.वी.रंगनाथ ने कहा कि गर्मी का मौसम नजदीक आते ही आग लगने की घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। छोटी-सी चिंगारी भी बड़ी आग में बदलकर भारी जान-माल के नुकसान का कारण बन सकती है। ऐसे में प्रत्येक नागरिक, व्यापारी और संस्थान को स्वयं सतर्क रहकर आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए।

आज यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में रंगनाथ ने बताया कि हैद्रा द्वारा पहले ही शहर में निरीक्षण कर कई दुकानों को सील किया गया है। दुकानदारों और व्यापार संगठनों के अनुरोध पर नियमों के पालन के लिए फरवरी माह के अंत तक का समय दिया गया है। इसी क्रम में हैद्रा द्वारा अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु नगर व्यापी मॉक ड्रिल्स और फायर सेफ्टी अवेयरनेस कार्यक्रम संबंधित विभागों के समन्वय से बड़े पैमाने पर आयोजित किए जा रहे हैं।

बिजली सुरक्षा पर जोर, आईएसओ मानक उपकरण अनिवार्य

आयुक्त रंगनाथ ने नागरिकों से फायर सेफ्टी के मूल नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील करते हुए इसकी रोकथाम दिशा में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए। आयुक्त ने बताया कि लोग सेलर का दुरुपयोग न करें, सेलरों का उपयोग केवल वाहन पार्किंग के लिए करें और गोदाम में न बदलें, ग्रिल लगाकर ताला न लगाएं। सेलरों में कचरा जमा न होने दें। वहां वॉचमैन के रहने, कैंटीन संचालन, खाना पकाने या कचरा जलाने की अनुमति न दें। सेलर, रैम्प, कॉरिडोर और सीढ़ियों के रास्ते खाली रखें।

व्यापारिक सामान रखकर रास्ते बंद न करें। आपात स्थिति में बाहर निकलने के लिए स्पष्ट एग्जिट साइन बोर्ड लगाएं। आग लगने पर लिफ्ट का उपयोग न करें, इसलिए सीढ़ियों का रास्ता हमेशा खुला होना चाहिए। आईएसओ मानक वाले वायर, स्विच और पैनल बोर्ड का ही इस्तेमाल करें। बिजली लाइनों में सही अर्थिंग सुनिश्चित करें। जरूरत के अनुसार ही बिजली कनेक्शन लें ताकि ओवरलोड और ट्रिपिंग की समस्या न हो। पैनल बोर्ड के पास विशेष सुरक्षा चैंबर बनाएं ताकि चिंगारी से आग न फैले।

फायर नियम उल्लंघन पर 9000113667 पर शिकायत की अपील

सर्किट में ओवरलोड और वायरिंग में जोड़ (जॉइंट) न हों। हर परिसर में स्मोक डिटेक्टर, ऑटोमैटिक वाटर स्प्रिंकलर, फायर एक्सटिंग्विशर और फायर अलार्म (रेड बटन) लगाएं। समय-समय पर उनकी जांच करें। दुकानों और व्यावसायिक परिसरों में काम करने वाले कर्मचारियों को फायर एक्सटिंग्विशर के उपयोग का प्रशिक्षण दें। बिजली के बल्ब और ट्यूबलाइट के पास कपड़े, पर्दे या ज्वलनशील वस्तुएं न रखें।

यह भी पढ़े: हैद्रा आयुक्त ने किया तालाबों के पुनरुद्धार कार्यों का निरीक्षण

सजावटी लाइट्स, सीरियल बल्ब और फॉल सीलिंग लाइट लगाते समय शॉर्ट सर्किट की संभावना न रहे, इसका ध्यान रखें। अपार्टमेंट्स के निचले हिस्से में दुकानें या व्यावसायिक गतिविधियां होने पर अतिरिक्त सतर्कता बरतें। यदि कहीं भी फायर नियमों का उल्लंघन दिखाई दे या आग का खतरा महसूस हो, तो नागरिक हैद्रा कंट्रोल रूम नंबर 9000113667 पर वीडियो, फोटो और लोकेशन के साथ सूचना दें। आग लगने की स्थिति में तुरंत 101 पर फायर ब्रिगेड को कॉल करें। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि फायर सेफ्टी में लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अब आपके लिए डेली हिंदी मिलाप द्वारा हर दिन ताज़ा समाचार और सूचनाओं की जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल की सेवाएं प्रस्तुत हैं। हमें फॉलो करने के लिए लिए Facebook , Instagram और Twitter पर क्लिक करें।

Related Articles

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Back to top button