उच्च न्यायालय : एक्रीडेशन नीति पर विवरण तलब

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक्रीडेशन नीति के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु  नोटिस जारी किया। अदालत ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव, सूचना आयुक्त और मीडिया अकादमी के अध्यक्ष को नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई 8 अप्रैल तक स्थगित कर दी।

हाईटेक प्रिन्ट एण्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असोसिएशन, तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन और क्रिएटिव इंडिया ब्रॉडकास्टिंग प्रा. लि. ने एक्रीडेशन के लिए पात्रता मानदंडों पर राज्य सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेश को चुनौती देते हुए अलग-अलग याचिकाएँ दायर की हैं। इन याचिकाओं पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह, जस्टिस जी.एम. मोहिउद्दीन की खंडपीठ ने गुरुवार को फिर से सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील देते हुए कहा कि केवल चैनलों और डिजिटल मीडिया को एक्रीडेशन कार्ड जारी करने के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड गंभीर नुकसान पहुँचा सकते हैं। उन्होंने इन मानदंडों को असंवैधानिक घोषित करने की माँग की। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी आदेश के कार्यान्वयन पर भी रोक लगाने की माँग की। चूँकि एक्रीडेशन कार्ड के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी है।

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इसीलिए सरकारी आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश जारी किया जाना चाहिए। प्रतिवाद करते हुए सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि एक्रीडेशन कार्ड की वैधता 2 माह के लिए बढ़ा दी गई है और उन्होंने प्रतियाचिका दायर करने के लिए समयसीमा की माँग की। खंडपीठ ने सरकार को इसके लिए 4 सप्ताह का समय दिया। इसके बाद खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को 2 सप्ताह के भीतर प्रतियाचिका दायर करने का आदेश देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

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