तेलंगाना में वाहन पंजीकरण अब पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस
हैदराबाद, तेलंगाना परिवहन विभाग ने वाहन पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इसे पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस करने के अपने निर्णय को अंतत अंतिम रूप दे दिया है। विभाग ने घोषणा की कि यह व्यवस्था 13 मार्च से लागू होगी। इसके तहत मोटरसाइकिल और कार जैसे सभी गैर-परिवहन वाहनों के स्थायी पंजीकरण के लिए अब कागज़ी दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, आज रात विभाग की सेवाओं के डिजिटलीकरण को हरी झंडी दे दी गयी है। हालाँकि विभाग ने स्पष्ट किया कि अपलोड किए गए दस्तावेजों की सत्यता की पूरी जिम्मेदारी डीलरों की होगी। यदि नकली या गलत दस्तावेज पाए गए, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरटीए अधिकारियों को आवेदन मिलने के दो कार्य दिवस के भीतर उसे जाँचकर मंजूरी देने का निर्देश दिया गया है। वहीं डीलरों को भी कहा गया कि वह किसी आवेदन को सात दिन से अधिक लंबित न रखें, अन्यथा उनकी लॉगिन आईडी निलंबित की जा सकती है।
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वाहन डीलरों को फॉर्म-20 और अन्य जरूरी दस्तावेजों की कागज़ी प्रतियाएँ आरटीए कार्यालय में भेजने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें इन दस्तावेजों को स्कैन कर सीधे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना 2होगा। हालाँकि 13 मार्च से पहले टीआर प्राप्त करने वाले वाहन भी इस ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से स्थायी पंजीकरण करा सकते हैं।
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