बकाया का आधा भुगतान करें : कोर्ट
हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य के वित्त विभाग के प्रधान सचिव संदीप सुल्तानिया को आदेश दिया कि वे इस महीने की 26 तारीख तक मिशन भगीरथ के कामों के लिए एनसीसी लिमिटेड को बकाया बिलों का कम से कम 50 प्रतिशत भुगतान करें। यह स्पष्ट किया गया है कि अगर भुगतान समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है, तो उन्हें इस महीने की 30 तारीख को स्वयं हाजिर होना होगा।
एनसीसी लिमिटेड ने न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी को मिशन भगीरथ के तहत श्रीशैलम प्राँजेक्ट से चेवेल्ला, विकाराबाद, परिगी, तांडुर और महेश्वरम विधानसभा क्षेत्रों तक बनाई गई पीने के पानी की स्कीमों के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए 180.17 करोड़ रुपये के बिलों का भुगतान नहीं किया। न्यायालय ने पिछले वर्ष अगस्त में सरकार द्वारा मंजूर किए गए बिलों का भुगतान दो महीने के भीतर करने का आदेश दिया था, लेकिन इसे लागू न करने का हवाला देते हुए अदालत की अवमानना की याचिका दायर की गई थी।
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न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस टी. माधवी देवी ने इस याचिका पर सुनवाई की। वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होने से छूट देने का आग्रह किया, क्योंकि बजट सत्र के तहत उनकी उप मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग थी। यह भी अनुरोध किया कि उन्हें बिल का भुगतान करने के लिए चार हफ़्ते का समय दिया। अदालत ने आग्रह को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया और यह साफ कर दिया कि इस महीने की 26 तारीख तक कम से कम आधे बकाया का भुगतान कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें इस महीने की 30 तारीख को सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना होगा। इस आदेश के साथ न्यायाधीश ने सुनवाई टाल दी।
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