मल्काजगिरी आयुक्तालय की परिधि में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध
हैदराबाद, मल्काजगिरी आयुक्तालय की परिधि में भारी वाहनों के प्रवेश पर आगामी 1 अप्रैल से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। आज यहाँ जारी प्रेस विज्ञप्ति में मल्काजगिरी पुलिस आयुक्त अविनाश मोहंती ने बताया कि आयुक्तालय की परिधि में सुबह 7.30 से 11.30 बजे तक और दोपहर 3.30 से रात 10.30 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है।
आरटीसी बसों और स्कूल बसों को इससे छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि भारी वाहन जैसे डीसीएम, आइचर वैन, वॉटर टैंकर, आरएमसी, रॉकेट लॉरी, जेसीबी, ट्रैक्टर और निजी बसों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
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इसी प्रकार 10 सीटर वाहन समेत अन्य सभी भारी मध्यम और हल्के वाहनों पर पीएण्डटी फ्लाई ओवर, सीटीओ फ्लाई ओवर, वाईएमसी फ्लाई ओवर, बैरामलगुड़ा फर्स्ट लेवल फ्लाई ओवर, बैरामलगुड़ा सेकंड लेवल फ्लाई ओवर, संतोषनगर से वाया मंदा मल्ला जंक्शन से बी.एन. रेड्डीनगर/इब्राहिमपट्टनम और चिंतलकुंटा पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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