अखिल भारतीय आजाद कांग्रेस पार्टी की अपील का समाधान करने के निर्देश

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने केंद्रीय चुनाव आयोग को अखिल भारतीय आजाद कांग्रेस पार्टी को पंजीकृत दलों की सूची से हटाए जाने के विरोध में दायर अपील का निपटारा इस माह के अंत तक करने के आदेश दिए। पार्टी अध्यक्ष शहनाज तब्बसुम द्वारा दायर याचिका पर सोमवार को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहियुद्दीन की खण्डपीठ ने सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने दलील देते हुए कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने याचिकाकर्ता की पार्टी को पंजीकृत दलों की सूची से अनुचित तरीके से हटाया है। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता की पार्टी ने वर्ष 2024 में चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने पार्टी द्वारा दायर अपील पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। संभावना है कि जीएचएमसी चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि अपील लम्बित रहने पर पार्टी को नुकसान होगा।

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चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अविनाश देसाई ने तर्क देते हुए कहा कि प्रत्येक राजनीतिक दल को कम से कम 6 बार चुनाव लड़ना होता है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत 473 राजनीतिक दलों की पहचान कर उन्हें पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया गया है, जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील का निपटारा किया जाएगा। दलील सुनने के पश्चात खण्डपीठ ने चुनाव आयोग को याचिकाकर्ता की पार्टी द्वारा दायर अपील का निपटारा 30 अप्रैल के भीतर करने का आदेश देते हुए याचिका पर सुनवाई समाप्त करने की घोषणा की।

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