तेलंगाना में सख्त ट्रैफिक नियम, बढ़ेगा जुर्माना

हैदराबाद, तेलंगाना सरकार सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने और ट्रैफिक अनुशासन सुधारने के लिए सख्त नियम लागू करने की तैयारी में है। प्रस्तावित नए नियमों के तहत अब ट्रैफिक उल्लंघनों पर चेतावनी नहीं, बल्कि सीधे भारी जुर्माना लगाया जाएगा। बार-बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नए प्रस्ताव के अनुसार, ओवरस्पीडिंग पर पहली बार ₹2,000 और दूसरी बार ₹20,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सिग्नल जंप करने पर पहली बार ₹500 और दूसरी बार ₹5,000 तक का जुर्माना प्रस्तावित है। वहीं बिना हेलमेट के पकड़े जाने पर पहली बार ₹100 और दूसरी बार ₹1,000 जुर्माना के साथ तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।

रद्द लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाने पर वाहन जब्त किया जा सकता

इसके अलावा नाबालिग द्वारा वाहन चलाने के मामलों में सख्ती और बढ़ाई गई है। दोबारा उल्लंघन होने पर वाहन मालिक पर ₹25,000 का जुर्माना और तीन साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। एंबुलेंस को रास्ता न देने पर भी कड़ी कार्रवाई होगी—पहली बार ₹1,000 और दूसरी बार ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

डिजिटल निगरानी को भी मजबूत किया जा रहा है। यदि किसी वाहन पर एक साल में पांच से ज्यादा चालान लंबित रहते हैं और 45 दिनों तक भुगतान नहीं किया जाता, तो वाहन को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और ड्राइविंग लाइसेंस (DL) भी फ्रीज किए जा सकते हैं। RC या DL फ्रीज होने की स्थिति में वाहन की बिक्री नहीं हो सकेगी, बीमा रिन्यूअल भी रुक जाएगा और रद्द लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाने पर वाहन जब्त किया जा सकता है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि चालान भरने के लिए 45 दिनों की समयसीमा दी जाएगी। तय समय में भुगतान नहीं करने पर वाहन को सिस्टम में ब्लॉक कर दिया जाएगा। इन सख्त नियमों का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है।

अब आपके लिए डेली हिंदी मिलाप द्वारा हर दिन ताज़ा समाचार और सूचनाओं की जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल की सेवाएं प्रस्तुत हैं। हमें फॉलो करने के लिए लिए Facebook , Instagram और Twitter पर क्लिक करें।

Related Articles

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Back to top button