पुलिस व जीएचएमसी अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों पर मामला दर्ज
हैदराबाद, हुसैनी अलम पुलिस ने चारमीनार क्षेत्र स्थित महबूब चौक में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान पुलिस व जीएचएमसी अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले मजलिस पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्थानीय व्यापारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
उल्लेखनीय है कि गत शनिवार को ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) ने महबूब चौक क्लॉक टॉवर के आसपास सड़क किनारे दुकानों को अतिक्रमण बताते हुए ध्वस्त कर दिया। हालाँकि स्थानीय व्यापारियों और मजलिस नेताओं ने वर्षों पहले व्यापार के लिए भूमि आवंटित करने का दावा किया। इसी बीच कार्रवाई के दौरान मजलिस के एमएलसी मिर्जा रहमत बेग और अन्य नेताओं ने मौके पर पहुँचकर जीएचएमसी कर्मचारियों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और नेताओं के बीच तीखी बहस हुई और कथित तौर पर धक्का-मुक्की की भी स्थिति बनी। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने स्वत संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया।
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मजलिस नेता सुहैल गिरफ्तार, एमएलसी बेग पर भी मामला
पुराने शहर में फुटपाथों पर अतिक्रमण हटाने के दौरान मजलिस कार्यकर्ताओं और नेताओं के विरोध और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में न केवल एक नेता को गिरफ्तार किया गया, बल्कि मजलिस के एमएलसी रहमत बेग और पूर्व पार्षद सय्यद गौस के खिलाफ मामला दर्ज किया।
हैदराबाद पुलिस आयुक्त सज्जनार ने स्पष्ट किया कि मुर्गी चौक में गत 4 अप्रैल की घटना के संबंध में जीएचएमसी के अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान बाधा पहुँचाने वाले मुद्दे पर पुलिस गंभीर है। उन्होंन बताया कि चारमीनार डिवीजन पुलिस जीएचएमसी के अतिक्रमण विरोधी अभियान में सहयोग करने के लिए वहाँ उपस्थित थी। लाड़ बाजार से पुराना पुल तक अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान जिन लोगों ने कार्रवाई को रोका, उनकी पहचान साहिल अकबर (ए-1), गौस (ए-2, पूर्व पार्षद) और एमएलसी रहमत बैग (ए3) के रूप में हुई। साथ ही उनके अन्य सहयोगी भी शामिल हैं।
सज्जनार ने बताया कि घटना के दौरान सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा में लगे पुलिस कांस्टेबल धीरज तिवारी पर शारीरिक हमला किया गया। समूह ने जानबूझकर अधिकारियों के काम में बाधा डाली और आक्रामक तथा डराने वाले व्यवहार का इस्तेमाल किया। आरोपी ने ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों की गरिमा का अपमान करने के लिए गाली-गलौज भी की।शिकायत के आधार पर हुसैनी अलम पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध संख्या 102/2026 दर्ज की गई। पुलिस ने बाद में साहिल अकबर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत के लिए अदालत में पेश किया। बाकी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है।
पुलिस आयुक्त ने जनसामान्य को सचेत किया कि सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा न डालें या उनके खिलाफ हिंसा न करें। यदि कोई हमला होता है, तो कानून के अनुसार हिंसा या सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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