पीजी सीट भरने की समयसीमा बढ़ाने पर केंद्र से जवाब तलब
हैदराबाद, उच्च न्यायालय ने राज्य में पीजी मेडिकल डिग्री और डिप्लोमा कोर्स में खाली सीटों को भरने की समयसीमा बढ़ाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और नेशनल मेडिकल कमीशन से जवाब माँगा है। तेलंगाना के प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मैनेजमेंट असोसिएशन ने अपनी याचिका में कहा है कि पीजी सीटों पर भर्ती की समयसीमा 28 फरवरी को खत्म होने के बावजूद राज्य भर में सैकड़ों सीटें खाली हैं।
असोसिएशन ने कहा कि कुल 377 खाली सीटों में से 124 कन्वीनर कोटे में और 252 मैनेजमेंट कोटे में हैं। असोसिएशन ने इन सीटों को भरने के लिए स्पेशल काउंसलिंग कराने की इजाजत माँगी है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहिउद्दीन की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता के. विवेक रेड्डी ने कहा कि यूनिवर्सिटी से पीजी एडमिशन के लिए क्वालीफाइंग मार्क्स में ढील देने को कहा गया है।
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यूनिवर्सिटी ने स्पेशल काउंसलिंग के लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी से भी अपील की है। केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बी. नरसिम्हा शर्मा ने कहा कि काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए क्वालीफाई परसेंटेज कम करने का मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। खंडपीठ ने कहा कि मामले पर स्पष्टता की ज़रूरत है और सुनवाई इस महीने की 26 तारीख तक के लिए टाल दी।
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