AI समिट शर्टलेस केस में कांग्रेस को राहत, उदय भानु चिब को जमानत
नई दिल्ली: इंडिया यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट उदय भानु चिब को AI इम्पैक्ट समिट शर्टलेस प्रोटेस्ट मामले में ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने जमानत दे दी है। इससे पहले चिब के वकील एडवोकेट सुलेमान मोहम्मद खान ने बताया कि ‘दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की पुलिस कस्टडी बढ़ाने के लिए एक एप्लीकेशन दी है। उन्होंने रिमांड को 7 दिन बढ़ाने की मांग की है, और एक आरोपी की पांच दिन और दूसरे की दो दिन की रिमांड के लिए दो एप्लीकेशन भी दी हैं। हमने भी नेशनल प्रेसिडेंट उदय भानु चिब को बेल देने की रिक्वेस्ट करते हुए एक एप्लीकेशन दी है।’
‘ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उदय भानु चिब को बेल देने में खुशी जताई और जो बेल ऑर्डर हमने अभी पढ़ा है, उसमें बताया है कि पुलिस क्राइम ब्रांच उदय भानु चिब की रिमांड बढ़ाने की वजह नहीं बता पाई है। कुछ शर्तें लगाई गई हैं कि चिब को अपना पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कोर्ट के सामने सरेंडर करने होंगे, और उन्हें कोर्ट के सामने 50,000 रुपये का एक श्योरिटी पेश करना होगा।
क्या है मामला?
दिल्ली पुलिस में भारतीय युवा कांग्रेस के सदस्यों के एक गुट की ओर से कमीज उतारकर किए गए विरोध प्रदर्शन के संबंध में संगठन के अध्यक्ष उदय भानु चिब को ‘मुख्य साजिशकर्ता’ करार देते हुए गिरफ्तार किया था। चिब की गिरफ्तारी मेमो में उन्हें भारत मंडपम में गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने का मुख्य साजिशकर्ता और मास्टरमाइंड बताया गया है, जहां प्रदर्शनकारियों ने ‘राष्ट्रविरोधी नारे’ लगाए और ‘दंगे जैसी स्थिति’ पैदा करने की कोशिश की। (भाषा)
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