अतिक्रमण पर कोर्ट हुआ सख्त

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हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राजस्व विभाग के प्रधान सचिव से सवाल किया कि क्या वे रंगारेड्डी ज़िले के अब्दुल्लापुरमेट मंडल के इंजापुर स्थित सर्वे नं. 126 में अतिक्रमण के संबंध में दायर याचिकाओं पर प्रतियाचिका दायर करेंगे या स्वयं अदालत में उपस्थित होंगे। अदालत ने कहा कि यदि 9 अप्रैल तक प्रतियाचिका दायर होना पड़ेगा।

सरूरनगर के अधिवक्ता सोमरेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इंजापुर, अब्दुल्लापुरमेट मंडल के सर्वे नं. 126 में सरकारी भूमि अतिक्रमण, अभिलेख में परिवर्तन, अवैध लेआउट, सत्ता के दुरुपयोग और राजनीतिक नेताओं की भूमिका की जाँच के लिए आवेदन करने पर भी कार्रवाई न होने पर इसे चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

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इस याचिका पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस नागेश भीमपाका ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ए. संतोष कुमार ने कहा कि सैकड़ों एकड़ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। इसमें अधिकारियों व नेताओं की मिलीभगत शामिल है। इसीलिए स्वतंत्र या सीबीआई द्वारा इस मामले की जाँच करवाई जानी चाहिए।

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