75वाँ स्थापना दिवस मना रहा है ईएसआईसी
हैदराबाद, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अपना 75वाँ स्थापना दिवस मना रहा है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 75वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में नगर में स्थित ईएसआईसी के विभिन्न कार्यालायों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), क्षेत्रीय कार्यालय, तेलंगाना, हैदराबाद के क्षेत्रीय निदेशक राजीव लाल ने बताया कि इस योजना का उद्घाटन कानपुर में 24 फरवरी 1952 (ईएसआईसी दिवस) को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कानपुर स्थित बृजेंद्र स्वरूप पार्क में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत, केंद्रीय श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राज कुमारी अमृत कौर, केंद्रीय खाद्य मंत्री चंद्रभान गुप्त और ईएसआईसी के प्रथम महानिदेशक डॉ. सी.एल. कातियाल और 70,000 लोगों की उपस्थिति में किया गया था।
निदेशक ने बताया कि यह योजना दिल्ली में भी साथ ही शुरू की गई थी और दोनों केंद्रों के लिए प्रारंभिक कवरेज में 1,20,000 कर्मचारी शामिल थे। भारत पे प्रथम प्रधानमंत्री इस योजना के पहले मानद बीमित व्यक्ति थे। उनके हस्ताक्षर वाला घोषणा पत्र आज निगम की एक अनमोल धरोहर है। क्षेत्रीय निदेशक राजीव लाल ने दुर्घटना रिपोर्टों की जानकारी देते हुए बताया कि किस प्रकार सिगाची इंडस्ट्रीज दुर्घटना, स्व. दसारी रामांजनेयुलू की मृत्यु, रुखसाना खातून की मृत्यु के मामलों में तत्काल कार्यवाही करते हुए कर्मचारी को लाभ पहुँचाया गया।
बीमारी लाभ और विस्तारित बीमारी में 70-80% वेतन कवरेज
निदेशक ने ईएसआईसी के तहत प्रमुख लाभ की जानकारी देते हुए बताया कि चिकित्सा लाभ (मेडिकल बेनिफिट)-बिना किसी व्यय सीमा के व्यापक स्वास्थ्य सेवाएँ, बीमारी लाभ (सिकनेस बेनिफिट) – 70 प्रतिशत वेतन प्रतिस्थापन (प्रति वर्ष 91 दिनों तक), विस्तारित बीमारी लाभ (एक्सीडेंटेड सिकनेस बेनिफिट) निर्दिष्ट दीर्घकालिक बीमारियों के लिए 80 प्रतिशत वेतन प्रतिस्थापन (2 वर्ष तक), मातृत्व लाभ (मेटरनिटी बेनिफिट) – 26 सप्ताह तक पूर्ण वेतन (अधिकतम 2 जीवित बच्चों के लिए/बढ़ाया जा सकता है)।
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अस्थायी अक्षमता लाभ (टेम्पररी डिसएबिलिटी बेनिफिट) – रोजगार चोट के पहले दिन से 90 प्रतिशत वेतन, स्थायी अक्षमता लाभ (परमानेंट डिसएबिलिटी बेनिफिट), 90 प्रतिशत वेतन (आय क्षमता के नुकसान के अनुपात में), आश्रित लाभ (डिपेंडेंट बेनिफिट) – रोजगार चोट से मृत्यु के मामलों में आश्रितों को मासिक रूप से 90 प्रतिशत वेतन का भुगतान, अंतिम संस्कार व्यय बेनिफिट और प्रसव व्यय – 7,500 रुपये आईडब्ल्यू/आईपी की पत्नी को (2 प्रसव तक- यदि प्रसव ऐसे स्थान पर होता है जहां ईएसआई सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं) आदि सुविधाएँ इस योजना के तहत उपलब्ध हैं।
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