चुनाव प्रक्रिया में दखल से हाईकोर्ट का इनकार
हैदराबाद, एसटी वर्ग की आबादी न होने या कम होने पर भी आरक्षण अमल में लाने को लेकर आपत्ति के बावजूद भी उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि चुनाव प्रक्रिया में दखल नहीं दिया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत चुनाव प्रक्रिया में अदालती हस्तक्षेप को लेकर रोक लगाई गई है और चुनाव अधिसूचना भी जारी हो चुकी है, साथ ही चुनाव के पहले और दूसरे चरण के नामांकन भी पूरे हो चुके हैं, और इस स्तर पर चुनाव में दखल देने की कोई गुंजाइश नहीं है।
अगर एसटी आबादी नहीं भी है, तो भी आरक्षण की वजह से चुनाव होने की कोई गुंजाइश नहीं है, और प्रदेश चुनाव आयोग ने याचिकाओं पर सुनवाई बंद कर दी है, और यह भरोसा दिलाया है कि वह मौजूदा चुनाव खत्म होने के बाद सरकार से बात करेगा और ऐसी पंचायतों में चुनाव कराएगा। जस्टिस पी. श्याम कोशी और जस्टिस सुद्दाला चलपति राव की खंडपीठ ने गुरुवार को नलगोंडा जिले के अनुमुला मंडल के शिवालयम पेरुरु गाँव और वरंगल जिले के संगेम मंडल के वंजारापल्ली की पंचायतों में सरपंच और कुछ वार्ड सदस्य सीटों के बंटवारे को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की।
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जनगणना 2011 के आधार पर ही आरक्षण तय होने की दलील
इन याचिकाओं में एसटी वोटर न होने के बावजूद कुछ पंचायतों में आरक्षण बाँटने और आबादी न होने के बावजूद कुछ पंचायतों में आरक्षण बाँटने को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने दलीलें देते हुए कहा कि एसटी और एससी आरक्षण का बंटवारा 2011 की जनगणना के हिसाब से किया गया था। हालाँकि, बाद में गाँव की पंचायतों का बंटवारा किया गया, जिसकी वजह से कुछ पंचायतों में एसटी नहीं थे और कुछ में स़िर्फ एक या दो नाम मात्र के परिवार थे। उन्होंने कहा कि वे चुनाव रोकने की नहीं, बल्कि सिर्फ आरक्षण में बदलाव की माँग कर रहे हैं।
प्रदेश चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जी. विद्यासागर ने दलील दी कि 2011 की जनगणना के अलावा किसी और जानकारी को ध्यान में नहीं रखा जा सकता, और एसटी और एससी के लिए आरक्षण उसी के आधार पर दिए गए थे। अगर बिना एसटी वाली पंचायतें आरक्षण के दायरे में होती, तो अभी चुनाव नहीं होते, लेकिन मौजूदा चुनाव प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, सरकार इसे अपने ध्यान में लेगी और बाद में चुनाव कराएगी।
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