हैदराबाद : बलात्कारी को 20 वर्ष कारावास

हैदराबाद, एल.बी. नगर स्थित 13वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम. वाणी ने मैलारदेवपल्ली पुलिस थाने से संबंधित बलात्कार के मामले में आरोपी सोमशिला महेन्दर (40) को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाने के अलावा 5,100 रुपये का जुर्माना लगाते हुए पीड़िता को तीन लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए।

मैलारदेवपल्ली पुलिस इंस्पेक्टर बी. सत्यनारायण ने आज यहाँ जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि एनटीआर नगर, मैलारदेवपल्ली निवासी आरोपी महेन्दर गत 15 जून, 2018 को पीड़िता के घर सब्जी माँगने के लिए गया था। इस दौरान घर पर पीड़िता को अकेली देख महेन्दर ने घर का दरवाजा बंद कर उसके साथ बलात्कार किया। इस घटना का किसी से जिक्र करने पर उसने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी।

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पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत मामले दर्ज कर महेन्दर को गिरफ्तार कर लिया। य्आरोपी के खिलाफ अदालत में पुलिस द्वारा दायर आरोप-पत्र और अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता डॉ. पी. मंजुला देवी की दलीलों के आधार पर न्यायाधीश एम. वाणी ने आज अंतिम सुनवाई करते हुए महेन्दर को अभियुक्त करार देते हुए उसे 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाने के अलावा आर्थिक जुर्माना लगाते हुए पीड़िता को आर्थिक मुआवजा देने के आदेश दिए।

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