हैद्रा की बाड़ बंदी पर अदालत के महत्वपूर्ण आदेश

हैदराबाद, सरकारी अनुमति के बिना या प्रक्रिया का पालन किए बिना भूमि की बाड़ बंदी की घटनाओं का गंभीर संज्ञान लेते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय ने हैद्रा आयुक्त को महत्वपूर्ण आदेश जारी किए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी भूमि की बाड़ बंदी केवल इसीलिए नहीं की जा सकती है, क्योंकि वह सरकार की प्रतिबंधित सूची में है। अदालत ने रंगारेड्डी ज़िलाधीश को प्रशासनिक जवाबदेही तय करने के लिए स्वत संज्ञान लेते हुए प्रतिवादी बनाया है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. श्रवण कुमार ने हाल ही में हैदराबाद शहर के शेरीलिंगमपल्ली मंडल के खानामेट गाँव में 1.26 एकड़ भूमि के चारों ओर हैद्रा द्वारा की गई बाड़ बंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता, जो एक व्यवसायी है, ने आरोप लगाया कि हैद्रा अधिकारियों ने अवैध रूप से उसकी भूमि की बाड़ बंदी की है और वहाँ यह कहते हुए बोर्ड लगाया गया कि यह भूमि सरकार की प्रतिबंधित सूची में है।

हाईकोर्ट सख्त, बिना जांच जमीन की बाड़बंदी पर रोक

उसने दावा किया कि यह कार्रवाई अवैध है और उसने भूमि से बेदखल होने से रोकने और हैद्रा द्वारा लगाई गई बाड़ बंदी व बोर्ड को हटाने की माँग की। याचिकाकर्ता की दलीलों के बाद अदालत ने सबूतों की जाँच करने के बाद हैद्रा आयुक्त को केवल इस आधार पर जमीनों की बाड़ बंदी न करने का आदेश दिया कि वे प्रतिबंधित सूची में हैं और उन्हें बाड़ बंदी संबंधी कोई भी कार्रवाई करने से पहले संबंधित ज़िलाधीश से स्पष्टीकरण प्राप्त करने की सलाह भी दी।

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नगर प्रशासन व शहरी विकास विभाग को जमीनों की कानूनी स्थिति की जाँच करने और यह पता लगाने के आदेश जारी किए हैं कि क्या उनसे संबंधित कोई मामला उच्च न्यायालय में लम्बित है। अदालत ने जारी किए गए आदेशों को तुरन्त अमल में लाने के लिए हैद्रा के स्टैण्डिंग काउंसिल को रजिस्ट्री द्वारा आयुक्त को जानकारी देने के आदेश देते हुए मामले की सुनवाई 13 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी।

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