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नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को मृत्यु दंड की सजा

प्रयागराज, यहां की पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने के दोषी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज पांडेय ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अदालत) विनोद कुमार चौरसिया ने अभियुक्त मुकेश पटेल को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने और उसकी हत्या का दोषी करार देते हुए सोमवार को मृत्यु दंड की सजा सुनाई।

मनोज पांडेय ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक विनय कुमार त्रिपाठी ने पैरवी की। पांडेय ने बताया कि इस मामले के तथ्यों के मुताबिक, तीन अक्तूबर, 2024 को शाम करीब छह बजे आठ वर्षीय नाबालिग लड़की एक मेडिकल स्टोर गई थी और घर लौटते समय लापता हो गई। अगले दिन पास के एक खेत में उसका शव पड़ा मिला।

विशेष साक्ष्य और गवाहों के बयानों से हुई गिरफ्तारी

प्रयागराज के थाना सोरांव में चार अक्तूबर को लिखित तहरीर पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जांच प्रक्रिया के दौरान विशेष साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी मुकेश पटेल की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि जांच में कथित तौर पर यह साबित हुआ कि आरोपी मुकेश पटेल ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसकी नृशंस हत्या की। इसके बाद पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया गया जिसे अदालत ने संज्ञान में लिया।

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पांडेय ने बताया कि साक्ष्यों के अवलोकन और गवाहों के बयान पर गौर करने के बाद अदालत ने पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत अभियुक्त मुकेश पटेल को दोषी करार देते हुए मृत्यु दंड की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 25,000 रुपये जुर्माना भी लगाया जिसे जमा नहीं करने पर अभियुक्त को एक साल जेल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। (भाषा)

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