मियापुर बस स्टॉप हत्याकांड में आरोपी को उम्रकैद की सजा
हैदराबाद, रंगारेड्डी जिले की विशेष सत्र न्यायाधीश (एससी/एसटी) एम. भवानी ने 9 फरवरी, 2023 को मियाँपुर बस स्टॉप के पास इर्राला प्रवीण की हत्या के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 5 हजार रुपये के जुर्माने का सजा सुनाई।
साइबराबाद के पुलिस उपायुक्त (अपराध) द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि प्रवीण हत्याकांड में विकाराबाद तथा बलकमपेट में रहने वाले लालू प्रसाद यादव (25) को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बताया गया है कि 9 फरवरी 2023 सुबह करीब 9 बजे मियापुर बस स्टॉप पर गन्ने का रस बेचने वाले गोंडला दत्तु ने बस स्टॉप के पीछे आरटीसी काउंटर और सार्वजनिक शौचालय के बीच एक व्यक्ति को खून से लथपथ हालत में पड़ा देखा। मृतक के सिर, माथे, गले और दाहिने हाथ की कलाई पर गंभीर चोटें थीं। मौके के पास खून से सना ग्रेनाइट पत्थर, टूटी हुई बीयर बोतल के टुकड़े और एक छोटा चाकू बरामद था।
अर्थ विवाद और कहासुनी के दौरान घटना हुई घटित
सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान मृतक की पहचान संगारेड्डी के रहने वाले प्रवीण के रूप में हुई। आरोपी लालू प्रसाद यादव पेशे से कचरा उठाने का काम करता था। उसने मृतक को 2,000 रुपये उधार दिए थे। 8 फरवरी, 2023 की रात दोनों मियापुर बस स्टॉप के पीछे शराब पी रहे थे। इसी दौरान आरोपी ने अपने पैसे वापस मांगे, जिस पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई।
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गुस्से में आकर आरोपी ने बीयर की बोतल और ग्रेनाइट पत्थर से प्रवीण पर हमला कर दिया। गंभीर चोटों के कारण प्रवीण की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने अगले दिन ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। जिसके आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा का फैसला सुनाया।
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