नैनीताल : दुष्कर्म मामले में जांच अधिकारी पर जुर्माना

नैनीताल, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल में एक नाबालिग लड़की के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में जरूरी दस्तावेज जमा करने में विफल रहने वाले जांच अधिकारी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जांच अधिकारी को यह राशि तीन दिन के अंदर उच्च न्यायालय अधिवक्ता कल्याण कोष में जमा करानी होगी।

न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की एकल पीठ के सामने आरोपी उस्मान खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान राज्य ने फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। इसके लिए सरकार को अंतिम मौका देते हुए न्यायालय ने इसमें देरी के लिए जांच अधिकारी पर जुर्माना लगा दिया।

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न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 13 नवंबर की तारीख तय की है। खान के खिलाफ इस साल 30 अप्रैल को नैनीताल के मल्लीताल थाने में एक नाबालिग लड़की के कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। घटना के विरोध में नैनीताल में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। (भाषा)

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