नामपल्ली कोर्ट ने जारी किया मंत्री कोंडा सुरेखा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट

हैदराबाद, नामपल्ली की स्थानीय अदालत ने आपराधिक मानहानि मामले में सुनवाई के दौरान लगातार अनुपस्थित रहने पर धर्मस्व मंत्री कोंडा सुरेखा के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। अदालत ने मंत्री की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए साफ किया कि मामले की कार्यवाही में सहयोग न करने को गंभीरता से लिया जाएगा।

नामपल्ली कोर्ट ने पूर्व मंत्री के.टी रामाराव द्वारा दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश नहीं होने पर धर्मस्व मंत्री कोंडा सुरेखा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, केटीआर की शिकायत पर मंत्री के खिलाफ सीसी नंबर 307/2025 के तहत मामला दर्ज है और इसे 11 दिसंबर को सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया था। 

बताया जाता है कि मंत्री सुरेखा को नोटिस के बारे में पूरी जानकारी थी, लेकिन वह अदालत में नहीं आईं और न ही उनकी तरफ से कोई माफी या छूट का अनुरोध दायर किया गया। कोर्ट ने उनकी बार-बार अनुपस्थिति और सहयोग न करने को गंभीरता से लेते हुए उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। गैर-जमानती वारंट के तहत पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का अधिकार होता है और आरोपी इस पर अपने आप जमानत नहीं ले सकता। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी, 2026 के लिए स्थगित कर दी है।

अब आपके लिए डेली हिंदी मिलाप द्वारा हर दिन ताज़ा समाचार और सूचनाओं की जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल की सेवाएं प्रस्तुत हैं। हमें फॉलो करने के लिए लिए Facebook , Instagram और Twitter पर क्लिक करें।

Related Articles

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Back to top button