समाचार पत्र चुनाव रिर्पोटिंग और पेड न्यूज के नियमों का पालन करें : पीसीआई
नयी दिल्ली, भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई)ने सोमवार को प्रिंट मीडिया को आगामी विधानसभा चुनावों और कई राज्यों में होने वाले उपचुनावों के दौरान चुनाव रिपोर्टिंग और पेड न्यूज को लेकर उसके द्वारा तय दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह दी।
पीसीआई ने एक बयान में कहा कि समाचार पत्रों को असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों और गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नगालैंड और त्रिपुरा में आठ विधानसभा सीट पर उपचुनावों के दौरान चुनाव अभियान की निष्पक्ष और तथ्यात्मक प्रस्तुति सुनिश्चित करनी चाहिए। पीसीआई ने अपने ‘पत्रकारिता आचरण के मानदंड, 2022’ का हवाला देते हुए कहा कि आम चुनाव लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और यह अनिवार्य है कि मीडिया चुनाव प्रचार में भाग लेने वाले दलों को लेकर निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ खबर प्रसारित करे।
भड़काऊ और अपुष्ट खबरों से बचने का निर्देश
बयान के मुताबिक, इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि मीडिया चुनाव अभियान की निष्पक्ष रिपोर्टिंग के सिद्धांत का पालन करे। पीसीआई ने कहा कि चुनावों और उम्मीदवारों पर निष्पक्ष खबर प्रदान करना प्रेस का कर्तव्य है और समाचार पत्रों को अनुचित चुनावी अभियानों में शामिल नहीं होना चाहिए या किसी भी उम्मीदवार, पार्टी या चुनाव से संबंधित घटना के बारे में अतिरंजित खबर प्रकाशित नहीं करनी चाहिए। इसमें कहा गया है कि आमतौर पर दो या तीन करीबी मुकाबले वाले उम्मीदवार मीडिया का ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन समाचार पत्रों को चुनाव प्रचार संबंधी खबर देते समय किसी भी उम्मीदवार द्वारा उठाए गए किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
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पीसीआई ने कहा कि सांप्रदायिक या जातिगत आधार पर चुनाव प्रचार करना प्रतिबंधित है और प्रेस से आग्रह किया कि वह ऐसी खबरों से बचे जो धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर लोगों के बीच शत्रुता या घृणा की भावना को बढ़ावा देती हैं। पीसीआई ने कहा कि अखबारों को किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल के खिलाफ अपुष्ट आरोपों को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। (भाषा)
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