रियल एस्टेट विज्ञापनों पर रेरा की कड़ी नज़र

हैदराबाद, हैदराबाद और और सीमांत क्षेत्रों में बड़ी रियल एस्टेट परियोजनाओं का जाल तेज़ी से फैल रहा है। ऐसे में नियामक एजेंसियाँ भी नियमों के उल्लंघन को लेकर सक्रिय हो गयी हैं। तेलंगाना रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (टीजीरेरा) ने कुछ रियल एस्टेट कंपनियों को नोटीस जारी करते हुए चेताया है कि वे परियोजनाओं से संबंधित विज्ञापनों में नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। रेरा का मानना है कि विज्ञापन मानकों का कड़ाई से अनुपालन रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

नियम उल्लंघनों पर कई परियोजनाओं को नोटिस

सूत्रों के अनुसार, टीजी रेरा की निगरानी में पाया गया है कि कई रियल एस्टेट परियोजनाओं का विज्ञापन अनिवार्य रेरा पंजीकरण संख्या को सही ढंग से प्रदर्शित किए बिना किया जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रेरा ने कई रिएयल एस्टेट संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। जांच के दायरे में कुछ बड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं, जिनमें गॉडरेज प्रॉपर्टीज, नवनामी एलीवेट प्रोजेक्ट, वर्टेक्स विराट प्रोजेक्ट, स्वर्गसीमा अमेया प्रोजेक्ट और तिरुमला हिल्स सहित अन्य शामिल हैं।

अधिकारियों ने कहा कि पंजीकरण संख्या का उल्लेख न करना या निर्धारित विज्ञापन मानकों का पालन न करना वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के तहत 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली या आठ से अधिक अपार्टमेंट वाली सभी रियल एस्टेट परियोजनाओं का किसी भी प्रकार के विज्ञापन, विपणन या बिक्री से पहले अनिवार्य रूप से पंजीकरण होना चाहिए। प्रमोटर वैध रेरा पंजीकरण संख्या प्राप्त किए बिना बुकिंग, अग्रिम भुगतान या निवेश के लिए अनुरोध आमंत्रित नहीं कर सकते।

रेरा अधिकारियों को मानना है कि पंजीकरण संख्या को प्रिंट, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक और आउटडोर विज्ञापनों सहित सभी प्रचार सामग्री में प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है। जांच के दौरान प्राधिकरण ने देखा कि कुछ परियोजनाओं ने या तो पंजीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं की या उसे निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं दर्शाया। कुछ मामलों में विज्ञापनों में निर्धारित फॉन्ट आकार की आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया या रेरा दिशानिर्देशों के तहत अनिवार्य प्रमुख परियोजना विवरणों को शामिल नहीं किया गया।

पुष्टि किए बिना किसी भी प्रचार सामग्री का प्रकाशित नहीं

स्वर्गसीमा कंस्ट्रक्शन के अमेया प्रोजेक्ट के मामले में प्राधिकरण ने उल्लेख किया कि परियोजना को लेआउट के रूप में पंजीकृत होने के बावजूद फुल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के रूप में विज्ञापित किया गया, जो संभावित रूप से घर खरीदारों को भ्रमित कर सकता है। रेरा ने प्रमोटरों, रियल एस्टेट एजेंटों और विज्ञापन एजेंसियों को रेरा अनुपालन की पुष्टि किए बिना किसी भी प्रचार सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने के विरुद्ध चेतावनी दी है। स्पष्ट किया गया है कि उल्लंघनों पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दंड लगाया जा सकता है।

रेरा इस बात का प्रचार करता रहा है कि संभावित घर खरीदारों को किसी भी वित्तीय प्रतिबद्धता से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर परियोजना के पंजीकरण विवरण की जांच करनी चाहिए, ताकि किसी भी भ्रम या धोखाधड़ी से बचा जा सके। उल्लेखनीय है कि हाल ही में पुपिलगुड़ा में एक परियोजना पर रेरा ने नियमों के उल्लंघन पर 43 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

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