रेवंत रेड्डी को ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से अंतरिम छूट

हैदराबाद, हाईकोर्ट ने जयशंकर भूपालपल्ली जिले के मोगुलपल्ली और भूपालपल्ली पुलिस थानों में वर्ष 2023 में दर्ज मामले में मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी (तत्कालीन सांसद) को ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से अंतरिम छूट दी। इस संबंध में अदालत ने अंतरिम आदेश जारी किए। साथ ही प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 5 मार्च तक स्थगित कर दी।

बीआरएस के पूर्व विधायक गंड्रा वेंकट रमना रेड्डी ने आरोप लगाया था कि रेवंत रेड्डी ने भूपालपल्ली जिले में 22 फरवरी, 2023 को आयोजित एक जन सभा में उन पर भूमि कब्जों में लिप्त होने, पेट्रोल और रेत की अवैध ढुलाई में शामिल होने तथा सिंगरेणी कोलरीज कंपनी लिमिटेड में निधियों का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए थे। गंड्रा ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत के आधार पर मोगुलपल्ली और भूपालपल्ली पुलिस थानों में मामले दर्ज किए गए।

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तीन दिन पहले रेवंत रेड्डी ने अदालत में याचिका दाखिल कर कहा था कि बिना किसी ठोस साक्ष्य के एफआईआर दर्ज की गयी, इसलिए उसे रद्द किया जाए। इन याचिकाओं पर न्यायमूर्ति सुजना कलासिकम की पीठ ने गुरुवार को सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने जाँच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन रेवंत रेड्डी को ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान की। साथ ही प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

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