शीना बोरा केस : ट्रायल पूरा करने को 9 महीने की डेडलाइन
नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने शीना बोरा हत्याकांड में सुनवाई पूरी करने के लिए नौ महीने का अतिरिक्त समय देते हुए यह स्पष्ट किया है कि इसके बाद समय बढ़ाने का कोई और अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
ग्रेटर बंबई के नगर दीवानी एवं सत्र न्यायालय में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश ने सुनवाई पूरी करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध करते हुए शीर्ष अदालत को पत्र लिखा था। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह पत्र मिलने पर अतिरिक्त समय देने का आदेश दिया। पीठ ने सोमवार को जारी अपने आदेश में कहा कि (विशेष अदालत के) अनुरोध पर विचार करते हुए सुनवाई पूरी करने के लिए नौ महीने का अतिरिक्त समय दिया जाता है। यह (भी) स्पष्ट किया जाता है कि आगे समय बढ़ाने का कोई और अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2012 में शीना बोरा की हत्या, 2015 में मामला उजागर
शीर्ष अदालत ने शीना बोरा की मां और मामले की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति मांगने के लिए नयी अर्जी दायर करने की छूट भी दी। इंद्राणी के पूर्व पति और मीडिया जगत से जुड़े पीटर मुखर्जी भी इस मामले में सह-आरोपी हैं। पुलिस के अनुसार, इंद्राणी मुखर्जी, उसके वाहन चालक श्यामवर राय और इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना ने 24-वर्षीय शीना बोरा की अप्रैल 2012 में एक कार में कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी थी।
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इसके बाद शीना का शव जलाकर पास में रायगढ़ के एक जंगल में फेंक दिया गया था। वाहन चालक श्यामवर राय बाद में मामले में सरकारी गवाह बन गया। यह हत्याकांड 2015 में उस समय प्रकाश में आया, जब राय ने एक अन्य मामले में गिरफ्तारी के बाद इस हत्या की जानकारी दी। इंद्राणी और खन्ना को अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया गया था, जबकि पीटर को उसके तीन महीने बाद गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। (भाषा)
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