दिव्यांगों के लिए कोटा विवाद में एकल न्यायाधीश के फैसले पर रोक

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हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने डीएसी 2017 भर्ती में दिव्यांगों के लिए कोटा विवाद में एकल न्यायाधीश के दिए गए आदेशों पर कुछ समय के लिए रोक लगाते हुए आदेश जारी किये। इसके साथ ही मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए खंडपीठ ने रजिस्ट्री को यह भी आदेश दिया है कि इन आदेशों को इसी मुद्दे पर पहले से ही सुनवाई चल रही याचिकाओं के साथ अटैच कर दिया जाए।

सरकार ने वर्ष 2017 में राज्य में 5,415 टीचिंग पोस्ट पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। यह विवाद सेकेंडरी ग्रेड टीचरों की भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांगों के लिए कोटा वेकेंसी से जुड़े बदलावों को लेकर हुआ था। मेदक जिले के श्रीनिवास गौड़ और अन्य ने तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग (टीजीपीएससी) की उस अधिसूचना को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की , जिसमें कहा गया है कि ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी को बदलने की नीति गैर-कानूनी है। उन्होंने कहा है कि भर्तियां स्टेट कमीशन फॉर द राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड के निर्देशों के अनुसार नहीं की जा रही हैं।

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वैकेंसी रिवाइज और कैंडिडेट्स की मेरिट अनुसार दोबारा जांच का आदेश

इन याचिकाओं पर सुनवाई करने वाले एकल न्यायाधीश ने कहा कि टीजीपीएससी ने राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट की धारा 34(2) के साथ-साथ सरकार के जारी सरकारी आदेश के भी खिलाफ काम किया है। उन्होंने कहा कि बैकलॉग वैकेंसी को ठीक से न भरकर रोस्टर सिस्टम को गलत तरीके से लागू किया गया। उन्होंने आदेश दिया कि वैकेंसी को रिवाइज किया जाए और कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन और मेरिट के आधार पर दोबारा जांच की जाए। इन आदेशों को चुनौती देते हुए टीजीपीएससी ने कई अपील दायर कीं।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जीएम मोहिउद्दीन की खंडपीठ ने इन अपीलों पर सुनवाई की। टीजीपीएससी के अधिवक्ता ने दलील देते हुए कहा कि इसी मुद्दे पर कई अपीलों की सुनवाई दूसरी खंडपीठ के समक्ष लंबित थी। इसलिए, मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने रजिस्ट्री को इन याचिकाओं को उनके साथ अटैच करने का आदेश दिया। तब तक एकल न्यायाधीश के दिए गए आदेशों पर रोक लगा दी गई।

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