फोन टैपिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टी. प्रभाकर राव को अग्रिम जमानत दी

हैदराबाद, तेलंगाना में कथित फोन टैपिंग मामले में टी. प्रभाकर राव को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अग्रिम जमानत दे दी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता वाले अवैध निगरानी के आरोपों की चल रही जाँच के बीच यह घटनाक्रम सामने आया है।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल 11 जून को जाँचकर्ताओं ने प्रभाकर राव से करीब सात घंटे तक पूछताछ की थी। अधिकारियों के अनुसार, पूछताछ के दौरान वह कथित तौर पर टाल-मटोल कर रहे थे। खासकर जब उनका सामना ऐसे सबूतों से किया गया, जिसके बारे में जाँचकर्ताओं का दावा है कि वह कथित निगरानी अभियानों से जुड़ा हुआ है।

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मामला इस आरोप से संबंधित है कि फोन टैपिंग और निगरानी गतिविधियाँ बिना उचित प्राधिकरण के की गईं। जाँच एजेंसियाँ कथित तौर पर निगरानी नेटवर्क में शामिल अधिकारियों की भूमिका की जाँच कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत दिए जाने के साथ ही प्रभाकर राव को मामले की जाँच जारी रहने तक गिरफ्तारी से राहत मिल गई है।

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