तेलंगाना हाईकोर्ट : निजी मेडिकल कॉलेजों में मिलने वाले स्टाइफेंड पर विवरण तलब

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निजी मेडिकल कॉलेजों में स्टाइफंड की अवैध निकासी के संबंध में विस्तृत जानकारी देने के आदेश दिए। अदालत ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी), राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और चिकित्सा शिक्षा निदेशक को स्टाइफंड से संबंधित पूर्ण विवरण सहित प्रतियाचिका दायर करने के लिए नोटिस जारी की। इसके साथ ही इस मामले पर सुनवाई 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई।

उच्च न्यायालय ने स्टाइफंड की अवैध निकासी की जाँच के लिए एनएमसी और राज्य सरकार को आदेश देने की माँग करने वाले छात्रों द्वारा भेजे गए ई-मेल पर सुनवाई की। छात्रों ने ई-मेल में आरोप लगाया कि निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप कर रहे छात्रों को स्टाइफंड देने के लिए एनएमसी के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। निजी कॉलेज इंटर्नशिप देने से पहले छात्रो से खाली चेक पर हस्ताक्षर लेकर स्टाइफंड की हेरा-फेरी कर रहे हैं।

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उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहिउद्दीन की खंडपीठ ने गुरुवार को जनहित याचिका पर सुनवाई कर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण माँगते हुए सुनवाई 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।

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