तेलंगाना हाईकोर्ट : केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी
हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पीएम स्कूल और सर्व शिक्षा अभियान स्कूलों की स्थापना में अनियमितताओं को लेकर केंद्र व राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण माँगा है।
केंद्र व राज्य सरकार के मुख्य सचिव, स्कूली शिक्षा के प्रधान सचिव, सर्व शिक्षा अभियान के प्रदेश परियोजना निदेशक और संयुक्त निदेशक वेंकट नरसम्मा को व्यक्तिगत रूप से प्रतियाचिका दायर करने के आदेश दिए। केंद्र व राज्य सरकार को पीएम स्कूल और सर्व शिक्षा अभियान स्कूलों की स्थापना के लिए भागीदार संस्थानों के चयन में अनियमितताओं, पीएम स्कूल और सर्वशिक्षा अभियान योजनाओं में घोटाले व धन के दुरुपयोग पर प्रतियाचिका दायर करने के आदेश दिए।
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक अधिवक्ता द्वारा लिखित पत्र, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों ने व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए भागीदारों के चयन के तहत बोलीदाताओं से करोड़ों रुपये की रिश्वत ली और वर्ष 2024-25 के लिए बोली प्रक्रिया रोक दी। राज्य सरकार ने 946 स्कूलों की स्थापना के लिए बोलियाँ आमंत्रित की थी, जिनमें से 500 बोलियों को मंजूरी दी गई। बोलियाँ उन लोगों से आमंत्रित की गई, जिन लोगों ने रिश्वत दी थी। इस मामले में नियमों का उल्लंघन किया गया। यदि केवल एक ही बोली प्राप्त होती, तो अधिकारी उसे स्वीकार कर लेते थे।
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संयुक्त निदेशक वेंकट नरसम्मा ने बोलीदाताओं से रिश्वत की माँग की। अधिवक्ता द्वारा लिखे गए पत्र में धन के दुरुपयोग का जिक्र है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहियुद्दीन की खण्डपीठ ने केंद्र व राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई तीन सप्ताह तक स्थगित कर दी।
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