तेलंगाना हाईकोर्ट : कैबिनेट स्तर के सलाहकार पद पर जनहित याचिका
हैदराबाद, राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायकों, राजनीतिक नेताओं को कैबिनेट स्तर के पद उपलब्ध कराते हुए जारी सरकारी आदेश को चुनौती देते हुए भारास नेता एर्रोला श्रीनिवास ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। अदालत ने दायर याचिका को नंबर आवंटित करने के लिए रजिस्ट्री को आदेश दिए। इसी मामले पर वर्तमान मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी द्वारा वर्ष 2017 के दौरान दायर जनहित याचिका को भी वर्तमान याचिका से जोड़ने के लिए कहा गया। इन दोनों याचिकाओं पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की खण्डपीठ द्वारा अगले सप्ताह सुनवाई करने की संभावना है।
कुछ लोगों को सरकार द्वारा कैबिनेट स्तर का पद उपलब्ध करवाए जाने को श्रीनिवास ने जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी, जिस पर उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने कुछ आपत्ति जताते हुए नंबर आवंटित करने से इनकार कर दिया। याचिका के फाइलिंग नंबर पर ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहियुद्दीन की खण्डपीठ ने सुनवाई की।
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अनुच्छेद-164(1ए) के अनुसार मंत्रियों की संख्या विवादित रही
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गंड्रा मोहन राव ने दलील देते हुए बताया कि वर्ष 2017 के दौरान तत्कालीन विधायक और वर्तमान समय के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने इसी प्रकार के कैबिनेट पदों को लेकर जनहित याचिका दायर की थी, जो वर्तमान समय में लम्बित है। वर्तमान समय में इस याचिका पर सुनवाई करने का कोई प्रयोजन नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेता विपक्ष में रहने पर एक निर्णय लेते हैं और सत्ता में आते ही इसका विरोध करते हैं।
संविधान के अनुच्छेद-164(1ए) के अनुसार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि वर्तमान समय में 16 कैबिनेट स्तर के मंत्री कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त कांग्रेस सरकार में 14 एमएलए, राजनीतिक नेताओं को कैबिनट स्तर का पद दिया गया है, जो संविधान के विरुद्ध है। राज्य सरकार की ओर से विशेष सरकारी अधिवक्ता पोट्टिगारी श्रीधर रेड्डी ने अपनी दलील रखी। दलील सुनने के पश्चात खण्डपीठ ने दायर याचिका को नंबर आवंटित करने के लिए रजिस्ट्री को आदेश दिए।
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