तेलंगाना हाईकोर्ट : गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करें
हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पुलिस को हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया। संगारेड्डी जेल में बंद टी. अर्जुन सिंह को जमानत बांड के उल्लंघन के लिए पुलिस उपायुक्त के आदेशानुसार जेल में रखे जाने को अवैध बताते हुए रिहा करने का आदेश दिया।
इसके संबंध में जेल अधीक्षक को आदेश जारी किए गए। जमानत बांड का उल्लंघन करने के कारण डीसीपी के आदेश पर अर्जुन सिंह नामक व्यक्ति को 6 माह की जेल की सजा सुनाई गई। इस सजा को चुनौती देते हुए दायर याचिका पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस ई.वी. वेणुगोपाल ने सुनवाई की।
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डीसीपी ने सरकारी आदेश संख्या 19 के तहत प्रदत शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए अर्जुन सिंह को 6 माह की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस उपायुक्त द्वारा जारी किया गया आदेश प्राकृतिक कानून के सिद्धांतों के विरुद्ध कारावास की सजा सुनाने के समान है। उन्होंने कहा कि बिना नोटिस दिए और याचिकाकर्ता की दलीलें सुने बिना एकतरफा आदेश जारी करना प्राकृतिक कानून के सिद्धांतों के विरुद्ध है। इस आधार पर संगारेड्डी जेल अधीक्षक को याचिकाकर्ता को रिहा करने का आदेश दिया गया। इसके अलावा गृह मंत्रालय और डीसीपी को नोटिस जारी कर आदेशों की वैधता स्पष्ट करने के लिए कहा गया और इसके साथ ही मामले की सुनवाई 6 अप्रैल तक स्थगित कर दी गई।
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