तेलंगाना हाईकोर्ट : जुबली हिल्स सोसाइटी की चुनाव अधिसूचना पर रोक
हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को हैदराबाद में जुबली कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के चुनाव के लिए जारी चुनाव अधिसूचना पर रोक लगा दी। अदालत ने 18 मार्च को जारी चुनाव अधिसूचना के साथ-साथ चुनाव प्रक्रिया को लागू करने पर भी रोक लगा दी। ई. सुनील रेड्डी और 17 अन्यों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के नियमों और सोसाइटी के उप-नियमों का उल्लंघन करते हुए जारी चुनाव अधिसूचना को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
इस मामले को लेकर दायर याचिका पर उच्च न्यायालय की न्यायाधीश जस्टिस सूर्यपल्ली नंदा ने आज सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने दलील देते हुए कहा कि इसी उच्च न्यायालय ने वर्ष 2024 के दौरान 270 लोगों को सदस्यता देने के अंतरिम आदेश जारी किए थे। उन्होंने कहा कि 887 लोगों को अयोग्य घोषित किया गया था और इनमें से 34 लोगों ने आपत्ति जताई थी, लेकिन सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अदालत का दरवाजा तब खटखटाया, जब यह तय हो गया था कि वे मतदाता सूची के मामले में दखल नहीं दे सकते।
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लंबित याचिकाओं और अवमानना केस के संदर्भ में सुनवाई जारी
सोसाइटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन. हेमेन्द्रनाथ रेड्डी ने दलील देते हुए कहा कि एक बार चुनाव अधिसूचना जारी हो जाने के बाद अदालत को चुनाव प्रक्रिया में दखल नहीं देना चाहिए। दलील सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने कहा कि सोसाइटी की मतदाता सूची के संबंध में यह लंबित याचिकाओं और अवमानना की याचिकाओं के संदर्भ में चुनाव प्रक्रिया में वे दखल दे रही हैं।
इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के कई फैसलों का हवाला देते हुए चुनाव अधिसूचना पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश जारी किए। इसके साथ ही मामले की सुनवाई 30 अप्रैल तक स्थगित कर दी गई। इस दौरान प्रतिवादियों को मतदाता सूची के बारे में पूरी जानकारी के साथ प्रतियाचिका दायर करने के आदेश दिए।
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