तेलंगाना हाईकोर्ट : `अखंडा-2′ फिल्म टिकट दर वृद्धि पर लगी रोक
हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से सवाल किया कि फिल्म टिकट दर की वृद्धि को लेकर मेमो जारी न करने के लिए गत 9 दिसंबर को अदालत द्वारा जारी किए गए आदेश के विरुद्ध अखंडा-2 फिल्म टिकट की दरें कैसे बढ़ाई जा सकती हैं। अदालत द्वारा किसी प्रकार का कोई मेमो जारी न करने के आदेश देने के बावजूद सरकार द्वारा सरकारी आदेश जारी करना अदालत की अवमानना के तहत आता है।
अदालत ने कहा कि आदेश के विरुद्ध मेमो जारी करने पर राज्य सरकार के विशेष मुख्य सचिव के खिलाफ स्वयं संज्ञान के तहत अदालत की अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए, इसका जवाब देने के अदालत ने आदेश दिए। इसी अदालत ने स्पष्ट किया था कि सरकारी आदेश संख्या 120 के अनुसार फिल्म की टिकट दरें होनी चाहिए और इसके संबंध में दो न्यायाधीशों की खण्डपीठ ने गत 19 सितंबर को आदेश जारी किए थे और वर्तमान में जारी मेमो इस आदेश के विरुद्ध है।
याचिकाकर्ताओं ने सरकार द्वारा मेमो दोबारा जारी करना अनुचित बताया
टिकट दर वृद्धि को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के जारी रहते मेमो जारी करने को अदालत ने अनुचित बताया। अदालत ने संदेह जताया कि हर फिल्म को लेकर क्या सरकार का रवैया ऐसा ही रहेगा? नई फिल्म के प्रदर्शन से पूर्व सरकार द्वारा टिकट दर वृद्धि को अनुमति देते हुए मेमो जारी करने पर अदालत ने खरी-खोटी सुनाई। अखंडा-2 फिल्म के प्रीमियर शो के पश्चात 12 दिसंबर से टिकट वृद्धि को अनुमति देते हुए सरकार द्वारा जारी मेमो पर रोक लगाते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. श्रवण कुमार ने आज अंतरिम आदेश जारी किए।
अखंडा-2 फिल्म की टिकट दर वृद्धि को अनुमति देते हुए गत 10 दिसंबर को जारी मेमो को चुनौती देते हुए आज अति आवश्यक भोजन अवकाश याचिका पर दोपहर 3 बजे सुनवाई कर अंतरिम आदेश जारी किए गए। प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर प्रतियाचिका दायर करने के आदेश दिए गए। इसके साथ ही मामले की सुनवाई शुक्रवार के लिए स्थगित कर दी गई।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता किलारु सुमन व अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील दी और बताया कि टिकट दर वृद्धि का मामला उच्च न्यायालय में जारी रहते हुए सरकार द्वारा पुन मेमो जारी करना अन्यायपूर्ण है। अखंडा-2 फिल्म टिकट दर पर वृद्धि करते हुए गत 3 दिसंबर को जारी मेमो में संशोधन किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस प्रकार केवल संख्या बदलकर मेमो जारी किए जा रहे हैं। दोनों मेमो एक ही अधिकारी द्वारा जारी किए गए।
यह भी पढ़ें… तेलंगाना : सिगाची हादसे की जाँच रिपोर्ट पर अदालत की फटकार
हाईकोर्ट ने अखंडा-2 टिकट दर वृद्धि पर अंतरिम रोक लगाई
गुरुवार की शाम को प्रीमियर शो की टिकट दर 800 रुपये निर्धारित की गई। ऑनलाइन के बजाय नकद भुगतान कर खरीदने की अनुमति दी गई है। आगामी 12 से 15 दिसंबर तक सिंगल क्रीन 50 रुपये, मल्टीप्लेक्स में 100 रुपये तक वृद्धि को अनुमति दी गई है। इस दौरान न्यायाधीश ने हस्तक्षेप कर कहा कि गत सितंबर माह के अलावा गत 3 दिसंबर को भी टिकट दर में वृद्धि न करने के आदेश दिए गए थे। इसके बावजूद भी विशेष मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों द्वारा अदालत के आदेश पर ध्यान न देना शोचनीय है। यह स्पष्ट रूप से अदालत की अवमानना के तहत ही आता है। न्यायाधीश ने कहा कि क्यों न अदालत की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाए।
सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि विशेष मुख्य सचिव ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकारी है, संभवत उन्हें उच्च न्यायालय के विगत आदेशों के बारे में जानकारी नहीं होगी। उन्होंने प्रतियाचिका दायर करने के लिए समय देने का आग्रह करते हुए इस दौरान अंतरिम आदेश जारी न करने का आग्रह किया और सुनवाई स्थगित करने का भी आग्रह किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने जारी मेमो के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश जारी किए और इस आदेश का सही तौर पर पालन करने के भी आदेश दिए।
इतना ही नहीं, अंतरिम आदेश की प्रति विशेष मुख्य सचिव को ई-मेल के जरिए भेजने के लिए उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को आदेश दिए। प्रतिवादी गृह विभाग के मुख्य सचिव नगर पुलिस आयुक्त को अपनी दलील के साथ प्रतियाचिका दायर करने के लिए नोटिस भी जारी की गई। 14 रील्स प्लस एसएलपी, बुक माय शो को भी ई-मेल के जरिए नोटिस भेजने के याचिकाकर्ता को आदेश देते हुए सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी।
अब आपके लिए डेली हिंदी मिलाप द्वारा हर दिन ताज़ा समाचार और सूचनाओं की जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल की सेवाएं प्रस्तुत हैं। हमें फॉलो करने के लिए लिए Facebook , Instagram और Twitter पर क्लिक करें।


