सिगाची फैक्ट्री के आरोपियों की जमानत मंजूर

हैदराबाद, संगारेड्डी ज़िले के पाशामैलारम औद्योगिक इलाके में स्थित सिगाची फैक्ट्री में विस्फोट की घटना के संबंध में गिरफ्तार फैक्ट्री के प्रबंध-निदेशक, मुख्य कार्यकारी निदेशक अमितेज सिन्हा की जमानत उच्च न्यायालय ने मंजूर कर दी। साथ ही स्वतंत्र निदेशक, कार्यकारी निदेशक रवीन्द्र प्रसाद सिन्हा, बिन्दू विनोदन, धनलक्ष्मण, एद्दुला जनार्दन रेड्डी व अन्य की अग्रिम जमानत भी मंजूर कर दी गई। गौरतलब है कि फैक्ट्री में विस्फोट की घटना में 54 लोग मारे गए थे। घटना को लेकर दर्ज मामलों के संबंध में अदालत में आरोप-पत्र दायर किया गया।

घटना को लेकर प्रबंध-निदेशक की नियमित जमानत और शेष निदेशकों की अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिए दायर याचिकाओं पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस के. सुजन ने आज सुनवाई कर आदेश जारी किए। आदेश में आरोपियों को संबंधित मजिस्ट्रेट की अदालत में आत्मसमर्पण करने के बाद एक-एक लाख रुपये के व्यक्तिगत बांड और इसी रकम की दो गारंटियाँ जमा करने की शर्त रखी गई। साथ ही जमानत पर बाहर आने के बाद सबूतों से छेड़छाड़ न करने, गवाहों को प्रभावित न करने और जाँच-पड़ताल में सहयोग करने की शर्त रखी गई।

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