ड्रिंक एण्ड ड्राइव में वाहन जब्त करने का पुलिस को अधिकार नहीं
हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शराब पीकर वाहन चलाने के मामलों में पुलिस को मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन जब्त करने का अधिकार नहीं है, बशर्ते वाहन शराब के प्रभाव में चलाया गया हो।
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने हाल ही में आदेश जारी किया है कि पुलिस को शराब के प्रभाव में वाहन चलाने वाले का वाहन जब्त करने का अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि वाहन से संबंधित उचित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर वाहन जब्त नहीं किया जा सकता। यदि यह निर्धारित हो जाता है कि वाहन चालक ने शराब का सेवन किया है, तो उसे वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
लाइसेंसधारी व्यक्ति को बिना जब्ती के वाहन सौंपने के निर्देश
यदि वाहन में ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद है, जिसने शराब का सेवन नहीं किया है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वाहन को बिना जब्त किए सौंप दिया जाना चाहिए। यदि कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं है, तो पुलिस को शराब के प्रभाव में वाहन चलाने वाले व्यक्ति के करीबी रिश्तेदारों या दोस्तों को सूचित करने और वाहन को उनके कब्जे में देने के लिए कदम उठाने चाहिए। इन परिस्थितियों के अभाव में यदि वाहन जब्त किया जाता है, तो वाहन को उसके मालिक, यानि सत्यापनकर्ता द्वारा आरसी, पहचान-पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने पर उसे वाहन सौंप दिया जाना चाहिए।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस ई.वी. वेणुगोपाल ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए। उच्च न्यायालय ने पुलिस को आदेश जारी किया है कि यदि कोई व्यक्ति शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। मामला दर्ज करते समय और वाहन जब्त करते समय परिवहन विभाग नियमों की धारा 148 का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
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यदि शराब के नशे में वाहन चलाने व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाना है, तो तीन दिन के भीतर आरोप-पत्र दायर किया जाना चाहिए। न्यायाधीश ने यह आदेश शहर के अधिवक्ता विजय द्वारा दायर याचिका की सुनवाई पूर्ण करने के बाद जारी किए, जिसमें उन्होंने वर्ष 2025 के दौरान साईराम राव नामक व्यक्ति द्वारा शराब के नशे में चलाए जा रहे वाहन को पुलिस द्वारा जब्त किए जाने को चुनौती दी थी।
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