चारमीनार के पास हंगामा करने वालों को जेल

हैदराबाद, गांधी भवन स्थित प्रथम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एम. भास्कर (इंचार्ज) ने चारमीनार क्षेत्र में सार्वजनिक उपद्रव करने तथा पुलिस की ड्यूटी में बाधा डालने वाले तीन आरोपियों को 2 दिन की जेल और 500-500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

चारमीनार के पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि कुछ दिनों पहले पुराने शहर के रज्जाक पाशा (25), हाजी बिन अब्दुल्लाह (29) और मोहम्मद साहिल (24) चारमीनार के पास बेवजह हंगामा कर रहे थे। सब-इंस्पेक्टर बी. प्रवीण कुमार और उनकी टीम ने उन्हें रोककर पूछताछ की, तो तीनों ने सहयोग नहीं किया।

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हाजी बिन अब्दुल्लाह ने आक्रामक व्यवहार करते हुए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी में बाधा डाली। मामले को गंभीरता से लेते हुए चारमीनार पुलिस ने तीनों के खिलाफ ई-पेट्टी केस दर्ज किए। यह कार्रवाई सीपी एक्ट की धारा 61-बी और बीएनएस एक्ट की धारा 292 के तहत की गई। आज इस मामले में तीनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।

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