भारत में अवैध रूप से रह रहे तीन बांग्लादेशियों को 14 माह जेल
ठाणे, एक स्थानीय अदालत ने भारत में अवैध रूप से रह रहे तीन बांग्लादेशी नागरिकों को 14 महीने कैद की सजा सुनाई। हालांकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर.एस. भाकरे ने एक अप्रैल को दिए गए अपने फैसले में उन्हें विदेशी अधिनियम के प्रावधानों से बरी कर दिया।
जाहिद ऐनल खान (23), सपना मदन सिकदर (31) और जुइथी जहांगीर ढाली (25) को पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम 1950 के तहत दोषी ठहराया गया। इसके पहले उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। आदेश में कहा गया है कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि जिस स्थान पर आरोपी पाए गए, वह प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित है। इसलिए विदेशी अधिनियम की धारा 14ए के तहत आरोप नहीं बनता है। अदालत ने तीनों को सजा पूरी करने के बाद बांग्लादेश प्रत्यर्पित करने का निर्देश दिया। तीनों को पिछले साल 28 फरवरी को मुंब्रा-पनवेल रोड पर उत्तरशिव नाका के पास गिरफ्तार किया गया था। (भाषा)
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