अदालत की अवमानना याचिका पर दो आईएएस अधिकारियों को नोटिस जारी
हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दायर अपील पर निर्णय लेने के न्यायालय के आदेश का पालन न करने हेतु दायर अवमानना याचिका के संबंध में दो आईएएस अधिकारियों को नोटिस जारी किए। अदालत ने जीएचएमसी के पूर्व आयुक्त के. इलंबर्ती और वर्तमान आयुक्त आर.वी. कर्णन को आदेश दिया कि वे अवमानना याचिका के संबंध में प्रतियाचिका दायर नहीं करते हैं, तो उन्हें 9 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।
सिकंदराबाद निवासी वी. श्याम ने हैदराबाद के शेरीलिंगमपल्ली मंडल में नगर योजनाकारों द्वारा जारी एक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अभिलेखों तक पहुँच से वंचित किए जाने के बाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने जीएचएमसी आयुक्त को याचिकाकर्ता द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दायर अपील का निपटारा चार सप्ताह के भीतर करने का आदेश दिया था।
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यह आदेश पिछले वर्ष नवंबर में जारी किए गए, जिनका पालन न करने पर श्याम द्वारा अवमानना याचिका दायर की गई। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस नागेश भीमपाका ने जीएचएमसी के वर्तमान और पूर्व आयुक्त को नोटिस जारी कर उन्हें 9 जनवरी तक प्रतियाचिका दायर करने के आदेश दिए अन्यथा उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। यदि निर्धारित समय सीमा में प्रतिवाद दायर नहीं किया जाता है, तो उन्हें न्यायिक रजिस्ट्रार को 10 हजार रुपये का खर्च अदा करने का आदेश दिया जाता है।
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